युवक की हत्या की गुत्थी मुंगेली पुलिस ने सुलझाई, पिता और चाचा ने ही मिलकर वारदात को दिया था अंजाम, जानिए क्या थी वजह

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छत्तीसगढ़
मुंगेली/स्वराज टुडे: पथरिया कंचनपुर मुंगेली 23 अप्रैल रात्रि करीब 11.00 बजे एक पिता ने ही अपने भाई के साथ मिलकर अपने पुत्र की हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात हत्या को दबाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाने का प्रयास किया।

उन्होंने कोटवार के घर जाकर बताया कि लड़का भोला श्रीवास घर के आंगन मे लहू-लुहान पड़ा है तब घर जाकर देखने पर शिवचरण का लड़का भोला श्रीवास अपने घर के आंगन मे लहू लुहान पड़ा था । उसके सिर मस्तक, पीठ, पैर, हाथ, भुजा मे लाठी जैसे किसी वस्तु मारपीट करने पर गंभीर चोट के निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी।

पिता के द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भोला श्रीवास को मारपीट कर हत्या कर दी गयी है । इसके बाद गांव के ही कोटवार के साथ पथरिया थाना जाकर पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना प्राप्त होने पर पथरिया थाना मर्ग कायम कर अपराध क्र. 78/25 धारा 103 (1) बीएनएस के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। वही पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि मृतक भोला श्रीवास का अक्सर अपने पिता शिवचरण से वाद विवाद होते रहता था। पिता शिवचरण को मनोवैज्ञानिक ढंग से पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिसमे बताया कि मेरा लड़का भोला श्रीवास (मृतक) हमेशा शराब पीकर गाली गलौज करता था। बेटा शराब पीकर हमेशा की तरह घर आया और गाली गलौज करते हुए मेरे गले को पकड़ लिया।

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भाई शिवचरण के गले को पकड़ा देखकर गजेंद्र श्रीवास अपने भतीजे को झापड़ से मारपीट किया। फिर गुस्से मे आकर शिवचरण के द्वारा आंगन मे रखे बांस के डण्डा से लड़का भोला को 05-06 डण्डा मारा जिससे लड़का भोला जमीन पर गिर गया और उसके सिर से खुन बहने लगा । उसके बाद छोटे भाई राजेन्द्र श्रीवास के द्वारा डण्डा को छिपा दिया गया।

मृतक भोला श्रीवास का डॉक्टर से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण मे आरोपीगण के विरूद्ध धारा 238 (ख), 3(5) बीएनएस जोड़ी गई, घटना में प्रयुक्त डण्डे को ग्राम खैरझिटी रोड मे पुलिया के नीचे छिपाकर रखे राजेन्द्र श्रीवास के द्वारा पेश करने पर जप्त किया गया, आरोपीगण के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी 1. शिवचरण श्रीवास पिता दादुराम उम्र 55 वर्ष (मृतक का पिता) 2. राजेन्द्र श्रीवास पिता दादु राम उम्र 40 वर्ष (मृतक का चाचा) दोनो निवासी कंचनपुर थाना पथरिया जिला मुंगेली छ.ग. को दिनांक 24.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

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दीपक साहू

संपादक

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