छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, (विद्युत अधि.) कोरबा श्री एस. शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामले में आरोपी रमेश कुमार पिता भगत राम उम्र 57 वर्ष, पता अटल चौक ग्राम पण्डरीपानी भैसमा, थाना उरगा को दिनांक 11.07.2025 को एवं श्रीमती गरूबाई जायसवाल पति शिवराम जायसवाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी 9-ई, हाउसिंग कॉलोनी बरबसपुर कोरबा, थाना उरगा को दिनांक 17.07.2025 को सजा सुनाई गई ।
प्रकरण के अंतर्गत परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कोरबा उपसंभाग (ग्रामीण) द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार पिता भगत राम के उपर रूपये 63,320/- विद्युत बिल बकाया रहने के कारण दिनांक 04.12.2022 को विद्युत विच्छेदित किया गया था । पश्चात् दिनांक 10.08.2023 को उक्त परिसर में लगे विद्युत लाईन की जांच करने पर अभियुक्त ने अपने उक्त परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा लगाए गए विद्युत लाईन से अवैध रूप से विद्युत लाईन जोड़कर बेईमानीपूर्वक 2116 वॉट विद्युत ऊर्जा की चोरी कर विद्युत विभाग को 20,370/- रूपये की क्षति कारित की गई ।
इसी प्रकार अभियुक्ता गरूबाई जायसवाल पति श्री शिवराम जायसवाल के उपर रूपये 60,730/- विद्युत बिल बकाया रहने के कारण दिनांक 01.09.2022 को विद्युत विच्छेदित किया गया था । पश्चात् दिनांक 24.09.2022 को उक्त परिसर में लगे विद्युत लाईन की जांच करने पर अभियुक्ता ने अपने उक्त परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा लगाए गए विद्युत लाईन से अवैध रूप से विद्युत लाईन जोड़कर बेईमानीपूर्वक 1516 वॉट विद्युत ऊर्जा की चोरी कर विद्युत विभाग को 7,720/- रूपये की क्षति कारित की गई ।
उक्त दोनों प्रकरणों में परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह के द्वारा पैरवी करते हुए प्रकरण में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया ।
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार पिता भगत राम को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 7,110/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह अर्थात 30 दिवस के साधारण कारावास इसी प्रकार धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप में 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 10 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।
इसी प्रकार अभियुक्ता गरूबाई जायसवाल को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 23,160/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह अर्थात 30 दिवस के साधारण कारावास इसी प्रकार धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप में 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 10 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।
परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई ।
बिजली चोरी करने वालों को सुनाई गई सजा, परिवादी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई पैरवी
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दीपक साहू
संपादक
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