छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: कोरबा जिले के सीएसईबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत पंप हाउस कॉलोनी में हुई मारपीट और विवाद के मामले में पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों की दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं।
पुलिस के अनुसार, अब दोनों पक्षों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और धारा 191(3) (बलवा) के तहत कार्यवाही की जा रही है। मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, पंप हाउस कॉलोनी में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। सूचना मिलने पर सीएसईबी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
मारपीट की घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर में हत्या के प्रयास और बलवा जैसी धाराएं जोड़ी हैं। पुलिस मामले की जांच के दौरान घटनास्थल से जुड़े वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों को जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।
पंप हाउस क्षेत्र में हुए विवाद के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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