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    Home»न्यूज़ अपडेट»Raipur: FOREX ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 74 लाख रुपये ठगी करने वाले 02 अंतर्राज्यीय आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार
    न्यूज़ अपडेट

    Raipur: FOREX ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 74 लाख रुपये ठगी करने वाले 02 अंतर्राज्यीय आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

    Deepak SahuBy Deepak SahuJuly 8, 2026
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    * पुलिस उपायुक्त (क्राईम एवं साइबर) श्री स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) श्री संदीप पटेल के संयुक्त मॉनिटरिंग में एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।*

    * FOREX ट्रेडिंग में अधिक लाभ का लालच देकर प्रार्थी एवं उसके भतीजे से किये थे 74,00,000/- रूपये की ठगी।*

    * गूगल सर्च के माध्यम से प्रार्थी को FIRSTIFY नामक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर बनाया गया था शिकार।*

    * फर्जी निवेश योजना के जरिए विभिन्न तिथियों व किश्तों में कराई गई रकम ट्रांसफर।*

    * दोनों आरोपी है मूलतः राजस्थान के निवासी, जिन्हें राजस्थान से किया गया गिरफ्तार।*

    * आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त।*

    * आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 159/26 धारा 318(4) बीएनएस एवं 66(डी) आईटी एक्ट का अपराध है पंजीबद्ध।*

    * जप्त मोबाइल फोन एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी परीक्षण है जारी।*

    * प्रकरण से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही लगातार जारी।

    रायपुर/स्वराज टुडे:  प्रार्थी बहादुर आर्य निवासी न्यू राजेन्द्र नगर, ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17.04.2026 को उसने अपने मोबाइल से गूगल पर FOREX ट्रेडिंग सर्च किया, जहां एक वेबसाइट के माध्यम से उसका मोबाइल नंबर FIRSTIFY नामक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया। ग्रुप के सदस्यों ने अधिक लाभ का प्रलोभन देकर उसे निवेश करने के लिए प्रेरित किया तथा मोबाइल नंबर 9112785936 एवं 9657985627 से लगातार संपर्क कर FOREX ट्रेडिंग में निवेश कराया। आरोपियों के झांसे में आकर प्रार्थी एवं उसके भतीजे नेे विभिन्न किस्तों में कुल 74,00,000/- रूपये निवेश किए। इसके बाद आरोपियों ने न तो किसी प्रकार का लाभ दिया और न ही निवेश की गई राशि वापस की। इस प्रकार आरोपियों ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर फर्जी निवेश योजना के माध्यम से प्रार्थी एवं उसके भतीजे से कुल 74,00,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी कर आर्थिक क्षति पहुंचाई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 159/26 धारा 318(4) बीएनएस, 66(डी) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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    घटना को पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) श्री संदीप पटेल एवं पुलिस उपायुक्त (क्राईम एण्ड साईबर) श्री स्मृतिक राजनाला द्वारा गंभीरता से लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आरोपी की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए।
    वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट एवं थाना न्यू राजेन्द्र नगर की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच प्रारंभ की गई।

    जांच के दौरान आरोपियों द्वारा संपर्क हेतु उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया गया। साथ ही जिस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रार्थी को निवेश के लिए जोड़ा गया था, उस ग्रुप में शामिल सदस्यों, एडमिन, यूजर आई.डी., डिजिटल गतिविधियों तथा उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त आरोपियों द्वारा उपयोग किए गए व्हाट्सएप अकाउंट, डिजिटल प्रोफाइल एवं अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी गहन जांच की गई।

    जांच के दौरान मोबाइल नंबरों, बैंक खातों, टेलीग्राम एवं अन्य डिजिटल आई.डी. के बीच आपसी कड़ियों (Chain Analysis) को जोड़ते हुए तकनीकी साक्ष्यों का लगातार विश्लेषण एवं बैंकिंग ट्रांजेक्शन के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनकी लोकेशन राजस्थान राज्य में प्राप्त हुई।

    वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संयुक्त पुलिस टीम तत्काल राजस्थान रवाना हुई तथा वहां लगातार कैम्प कर तकनीकी साक्ष्यों एवं स्थानीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की सतत पतासाजी की गई। अथक प्रयासों के पश्चात टीम द्वारा आरोपी मुकेश कुमार मीणा एवं संदीप कुमार को पकड़ा गया।

    प्राप्त तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।

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    दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त *03 नग मोबाईल फोन* जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। जप्त मोबाइल फोन एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, ताकि इस साइबर ठगी गिरोह के नेटवर्क, अन्य सहयोगियों तथा देश के अन्य राज्यों में की गई संभावित ठगी की घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके।

    प्रकरण में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके बैंक खातों, डिजिटल उपकरणों, मोबाइल नंबरों, टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया आई.डी. का विश्लेषण कर गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

    गिरफ्तार आरोपी –

    *01. मुकेश कुमार मीणा पिता मूलचंद मीणा उम्र 26 साल निवासी ग्राम डोला का बांस थाना कालाडेरा जिला जयपुर (राजस्थान)।*

    *02. संदीप कुमार पिता रामलाल उम्र 24 साल निवासी शाहपुरा थाना जाजोत जिला सीकर (राजस्थान)।*

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