प्रेस क्लब बिलासपुर के पूर्व अध्यक्ष दिलीप यादव ने अपने चुनाव निरस्त की अपील की थी जिसे उप सचिव ने पाया नियम विरुद्ध चुनाव रद्द किया?
बिलासपुर/स्वराज टुडे :- बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर एक आदेश सामने आया है। अपील सुनवाई के दौरान उप सचिव रैना जमील ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि बिलासपुर प्रेस क्लब सस्था के तत्कालीन सचिव ने 7 सितंबर 2025 को चुनाव कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था और 9 सितंबर को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया। इसके बाद 19 सितंबर 2025 को 563 सदस्यों की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव संपन्न भी करा लिया गया।
हालांकि यह मतदाता सूची सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर द्वारा प्रमाणित नहीं थी, जिसके चलते विवाद की स्थिति बनी। सहायक पंजीयक ने अधिनियम की धारा 27 और 28 के उल्लंघन का नोटिस जारी करते हुए चुनाव निरस्त करने की अनुशंसा की। इसके आधार पर रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने बिना शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए ही चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और 18 नवंबर 2025 को कलेक्टर द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी से दोबारा चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया।
रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए आदेश के उपरांत सहायक रजिस्ट्रार पंजीयन फार्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा अध्यक्ष / सचिव से दिनांक 24.11.2025 को शिकायतों के संबंध में स्पष्टीकरण पत्र जारी किया इससे स्पष्ट होता है कि रजिस्ट्रार द्वारा शिकायतकर्ताओं को सुनाई का अवसर दिए भी नहीं दिया एक तरफा आदेश पारित किया।
वहीं मामले में यह भी सवाल उठे हैं कि जिस धारा 33(ग) के तहत यह कार्रवाई की गई, वह केवल शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होती है, जबकि बिलासपुर प्रेस क्लब एक निजी संस्था है। ऐसे में बिना सुनवाई के पारित आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा रहा है।
सवाल ये खड़ा होता हैं जब चुनाव निरस्त की प्रक्रिया गलत थी तो अपील ख़ारिज क्यों किया?
अब देखने वाली बात यह है कि जब पूर्व का चुनाव निरस्त किया गया वो नियमत: नहीं था तो उसको ही तो पूर्व अध्यक्ष दिलीप यादव ने अपील लगाई थी हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर लेकिन अपील ख़ारिज कर वर्तमान चुनाव में चुने हुये लोगो के पक्ष में अपील को ख़ारिज किया गया कैसे?
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