छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार लघु उद्यम की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना में प्रकरण विनिर्माण क्षेत्र हेतु परियोजना लागत वाले ऋण अधिकतम 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 20 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से स्वीकृत कराया जाएगा।
लघु उद्यमों के अंतर्गत फ्लाई ऐश ब्रिक्स, राईस मिल, दोना-पत्तल निर्माण, आचार निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑटो सर्विस सेंटर, टेंट हाउस, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, टीवी रिपेयरिंग आदि शामिल हैं। इच्छुक उद्यमी पीएमईजीपी की वेबसाइट http://www.kviconline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते हैं।
ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदक को 18 वर्ष से अधिक आयु, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी तथा परिवार का कोई भी सदस्य पूर्व में किसी शासकीय योजना/छूट का लाभ न लिया होना अनिवार्य है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रूपए से अधिक और सेवा क्षेत्र में 05 लाख रूपए से अधिक लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना वांछनीय है।
सभी श्रेणी के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 05 प्रतिशत मार्जिन मनी का प्रावधान है। सभी श्रेणी के हितग्राहियों को शहरी क्षेत्र हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।
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