छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: ग्राम पंचायत कनकी निवासी मोहम्मद इकबाल मेमन ने कोरबा कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत् ग्राम पंचायत कनकी, जनपद पंचायत करतला जिला-कोरबा द्वारा चाही गयी जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने ग्राम सरपंच फूलबाई मांझी पति गोरे लाल मांझी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जन सूचना अधिकारी करतला, जनपद पंचायत करतला में दिनांक 24/06/2026 को उनके समक्ष जानकारी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था परंतु उनके द्वारा ग्राम पंचायत सचिव लक्ष्मी राजपूत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते है यह कहकर टाल दिया गया। इस बात से मै क्षुब्ध होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला पंचायत कोरबा के समक्ष प्रथम अपील हेतु आवेदन दिनांक 20/07/2026 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया था, लेकिन उनके द्वारा भी राज्य सूचना आयोग का आदेश का हवाला देते हुये मेरे आवेदन पत्र को खारिज कर दिया गया।
तदोपरांत मैं जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कनकी जनपद पंचायत करतला जिला कोरबा के समक्ष दिनांक 22/08/2026 को आवेनद पत्र प्रस्तुत किया, जिसमे निम्न जानकारी चाही गयी थी जिसके लिये प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो कि निम्नानुसार है :-
1. मूल भूत के आय व्यय की जानकारी वर्ष 2024, 2025 व 2026 |
2. 14वे वृत्त के आय व्यय की जानकारी वर्ष 2024, 2025 व 2026 |
3. 15 वे वृत्त के आय व्यय की जानकारी वर्ष 2024, 2025 व 2026 |
4. ग्राम पंचायत कनकी के घनुहार मोहल्ला से छेरका डूग्गु तक सी.सी रोड़ की आय व्यय की जानकारी ।
जिसमें जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कनकी के द्वारा जानकारी नहीं देने के कारण प्रथम अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपंद पंचायत करतला में दिनांक 23/09/2026 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया हूं।
मोहम्मद इक़बाल मेमन ने दावा किया है कि ग्राम पंचायत कनकी में विकास कार्य हेतु शासन द्वारा प्रदत्त लाखों की राशि का दुरूपयोग हो रहा है। इस हेतु जानकारी को उजागर करने मे सचिव लक्ष्मी राजपूत / सरपंच एवं जनपद पंचायत करतला के अधिकारी घबरा रहे है, ऐसा जान प्रतीत होता है। उन्होंने कोरबा कलेक्टर से इस मामले में निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग की है ।
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