Close Menu
Swaraj TodaySwaraj Today
    What's Hot

    Korba: राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय प्रेरणादायी कार्यक्रम “खुशियों का पासवर्ड’ का प्रथम दिवस उत्साह एवं भव्यता के साथ सम्पन्न, भारी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक हुए शामिल

    May 19, 2026

    Korba: सीतामणी में सार्वजनिक श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, श्री सप्तदेव मंदिर में भव्य कलश यात्रा का हुआ स्वागत एवं सम्मान

    May 19, 2026

    Korba: राखड़ ईंट फैक्ट्री में हादसा, मशीन में दबकर महिला मजदूर की मौत, गुस्साए मजदूरों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

    May 18, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Tuesday, May 19
    Swaraj TodaySwaraj Today
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • कोरबा
    • छत्तीसगढ़
    • देश
    • दुनिया
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • करियर जॉब
    • मनोरंजन
    Swaraj TodaySwaraj Today
    Home»Featured»5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, फाँसी की सजा को उम्र कैद में बदला, आरोपी की माँ को भी किया दोषमुक्त
    Featured

    5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, फाँसी की सजा को उम्र कैद में बदला, आरोपी की माँ को भी किया दोषमुक्त

    Deepak SahuBy Deepak SahuDecember 28, 2025Updated:December 28, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link
    n69462719617668878736888181e2443874959143518941c8c0c69e95bb018e7216b38b777c3e44c15ddcc8
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link

    नई दिल्ली/स्वराज टुडे: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पांच साल की एक बच्ची के रेप और हत्या के मामले में एक शख्स की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने उसकी मां को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

    हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय कुछ अहम टिप्पणियां की है। अदालत ने कहा कि महिला अपने ‘राजा बेटे’ को बचाने की कोशिश कर रही थी और भले ही यह सही ना हो लेकिन इसके लिए कानून में कोई सजा नहीं है।

    सबूत मिटाने घबराहट में कर दी थी हत्या- हाईकोर्ट

    इससे पहले हाईकोर्ट ने दोषी की सजा को करते हुए उसे बिना किसी छूट के 30 साल की जेल के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए जस्टिस अनूप चिटकारा और सुखविंदर कौर की बेंच ने कहा ने कहा कि हत्या, जाहिर तौर पर, रेप के सबूत मिटाने की घबराहट में हुई थी, ना कि पहले से सोची-समझी साजिश थी। हालांकि कोर्ट ने जुर्माने की रकम बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी।

    क्या मामला?

    इससे पहले मई 2018 में वीरेंद्र उर्फ भोलू ने 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। भोलू बच्ची के पिता का कर्मचारी था और टेंट लगाने का काम करता था। 31 मई 2018 को लड़की के पिता और वीरेंद्र थोड़ी दूर टेंट लगाने गए थे। वीरेंद्र पीड़ित लड़की के पिता का खाना लेने के लिए उसके घर गया। वापस आते समय, लड़की वीरेंद्र के साथ थी। जब लड़की के पिता खाने के बाद सो गए, तो वीरेंद्र उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसने किचन के चाकू से बच्ची की हत्या कर दी। इसके बाद उसने लाश को एक कंटेनर में छिपा दिया जहां उसकी मां आटा रखती थी। हालांकि तब उसकी मां घर पर नहीं थी।

    यह भी पढ़ें :  Mungeli: ग्राम कोदवाबानी में विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत कृषकों को जैविक खेती, ट्राइकोडर्मा एवं नील हरित शैवाल की दी गई जानकारी

    2020 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी को फाँसी और सहयोगी मां को सुनाई थी कठोर सजा 

    घटना के बाद 2020 में एक ट्रायल कोर्ट ने वीरेंद्र उर्फ ​​भोलू को मौत की सजा और उसकी मां कमला देवी को साजिश और सबूत मिटाने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने 23 दिसंबर के फैसले में कहा कि यह साबित नहीं किया गया कि दोषी में सुधार की कोई संभावना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दोषी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जेल में उसका आचरण गलत नहीं है, जिससे सुधार संभव है।

    पितृसत्तात्मक सोच- HC

    वहीं दोषी की मां, कमला देवी को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा, “दुर्भाग्य से भारत के इस हिस्से में, परिवार के लोग खासकर मांओं को अपने प्यारे बेटों से इतना अंधा प्यार होता है कि वे चाहे कितने भी बुरे या बदमाश क्यों न हों, उन्हें फिर भी ‘राजा बेटा’ ही माना जाता है। कमला देवी को जब पता चला कि उनका राजा-बेटा, भोलू, उतना भोला नहीं था जितना उसके नाम से लगता था और उसने पांच साल की एक बच्ची पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डाला था तो उन्होंने पुलिस को बताने या लाडो के लिए इंसाफ मांगने के बजाय अपने बेटे को बचाने को प्राथमिकता दी। यह सामाजिक रवैया, हालांकि बहुत बुरा है, नया नहीं है। यह इस इलाके की पितृसत्तात्मक सोच और संस्कृति में गहराई से बसा हुआ है।”

    हाईकोर्ट ने आगे कहा, “कमला देवी की एकमात्र गलती यह है कि वह अपने राजा-बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत सजा नहीं दी जा सकती, भले ही उनका व्यवहार कितना भी निंदनीय क्यों न हो।”

    यह भी पढ़ें :  Korba: निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य शिविर 16 एवं 17 मई को

    किस दिशा में जा रही न्यायपालिका

    निर्भया कांड के बाद रेप और हत्या के मामले में सख्त कानून बनाये गए थे ताकि ना केवल ऐसे अपराधों पर अंकुश लगे बल्कि ऐसे कुत्सित मानसिकता वालों को भी एक सबक मिल सके। लेकिन सच्चाई ये है कि धरातल पर अब भी न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं सुधरी है। साल 2018 में घटी इस घटना के दो साल बाद 2020 में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपराध को गंभीर मानते हुए दोषी को मौत की सजा सुनाई थी । वहीं दोषी की माँ को अपने बेटे को बचाने हेतु सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए कठोर सजा का ऐलान किया था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में शुरू हुई , जहां 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद अब कहीं जाकर फैसला आया जिसमें आरोपी माँ कमला देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया और दोषी वीरेन्द्र उर्फ भोलू के लिए फाँसी की सजा को पलटते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यहाँ सवाल उठना लाजिमी है कि ये घटना एक गरीब मजदूर की बच्ची के साथ हुआ अगर यही घटना किसी हाई प्रोफाइल परिवार की बेटी के साथ हुआ होता तो क्या कोर्ट का यही फैसला होता ? इस मामले में आपकी क्या राय हैं , अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

    यह भी पढ़ें: छपरा में अंगीठी बनी काल! एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत चार की मौत, तीन अन्य की हालत गंभीर

    यह भी पढ़ें: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में शिक्षक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर मौत

    यह भी पढ़ें :  राशिफल 16 मई 2026 : जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन

    यह भी पढ़ें: वीर बाल दिवस: दुनिया की सबसे महंगी जमीन है 4 स्‍क्‍वायर मीटर का यह टुकड़ा, 2 मासूम बच्‍चों का हुआ था अंतिम संस्‍कार, सोने की मोहरें बिछाकर तय हुई थी कीमत

    Swaraj Today converted
    Deepak Sahu

    Editor in Chief

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    Korba: राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय प्रेरणादायी कार्यक्रम “खुशियों का पासवर्ड’ का प्रथम दिवस उत्साह एवं भव्यता के साथ सम्पन्न, भारी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक हुए शामिल

    May 19, 2026

    Korba: सीतामणी में सार्वजनिक श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, श्री सप्तदेव मंदिर में भव्य कलश यात्रा का हुआ स्वागत एवं सम्मान

    May 19, 2026

    Korba: राखड़ ईंट फैक्ट्री में हादसा, मशीन में दबकर महिला मजदूर की मौत, गुस्साए मजदूरों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

    May 18, 2026

    Kolkata: इमामों-मुअज्जिनों का भत्ता, अल्पसंख्यक छात्रों का वजीफा और पुजारियों का मानदेय…एक जून से बंगाल में सब बंद

    May 18, 2026

    Korba: जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूनिसेफ एवं MCCR ट्रस्ट के सहयोग से गैर संचारी रोगों पर स्क्रीनिंग शिविर आयोजित

    May 18, 2026

    खेलते-खेलते कार में जा बैठी मासूम हाजरा, गेट लॉक हुआ तो दो घंटे तक अंदर तड़पती रही, दम घुटने से मौत

    May 18, 2026
    Top Posts

    बच्चा मां से मांगता रहा मदद और बेशर्म औरत बनाती रही रील, कलेजा चीर देंगी बच्चे की चीखें

    May 16, 20261,407 Views

    Korba: सिरफिरे पति ने पत्नी का सिर धड़ से किया अलग, फिर सिर लेकर गाँव में घूमता रहा आरोपी, मंजर देख काँप गया लोगों का कलेजा, देखें वीडियो…

    April 23, 2026984 Views

    किचन में आया नया जुगाड़, ‘विश्वगुरु चूल्हा’ से बिना LPG-इंडक्शन के झटपट 25 लोगों का खाना तैयार, देखें वायरल वीडियो……

    March 22, 2026877 Views
    Don't Miss

    Korba: राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तीन दिवसीय प्रेरणादायी कार्यक्रम “खुशियों का पासवर्ड’ का प्रथम दिवस उत्साह एवं भव्यता के साथ सम्पन्न, भारी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक हुए शामिल

    May 19, 2026

    छत्तीसगढ़ कोरबा/स्वराज टुडे: टी.पी. नगर कोरबा स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम, इंदिरा स्टेडियम में तीन दिवसीय…

    Korba: सीतामणी में सार्वजनिक श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, श्री सप्तदेव मंदिर में भव्य कलश यात्रा का हुआ स्वागत एवं सम्मान

    May 19, 2026

    Korba: राखड़ ईंट फैक्ट्री में हादसा, मशीन में दबकर महिला मजदूर की मौत, गुस्साए मजदूरों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

    May 18, 2026

    Kolkata: इमामों-मुअज्जिनों का भत्ता, अल्पसंख्यक छात्रों का वजीफा और पुजारियों का मानदेय…एक जून से बंगाल में सब बंद

    May 18, 2026
    Stay In Touch
    • Facebook
    • YouTube
    • TikTok
    • WhatsApp
    • Twitter
    • Instagram
    About

    Owner & Chief Editor:
    DEEPAK SAHU

    Address:
    Punjabi Gurudwara Road, Purani Basti, Korba, Dist. - Korba, (C.G.) Pin - 495678

    Email:

    [email protected]

    Mobile:

    9827197872,
    8982710004

    Udyam Reg. No.:
    CG-10-0001978

    Post Calendar
    May 2026
    M T W T F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
    « Apr    
    Important Pages
    • Home
    • About Us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Terms & Conditions
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
    © 2026 Swaraj Today. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.