*धारा-* *299 बीएनएस 11 (1) (ए) पशु कुरता अधिनियम
*आरोपी को गिरफ्तारी न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
*गिर० आरोपी का नाम :- दीपचन्द्र रात्रे पिता चंन्द्रभान रात्रे उम्र 30 साल पता-गतौरा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर
बिलासपुर/स्वराज टुडे: मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी मंजीश सिंह ठाकुर थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 17.10.2025 को सुबह 09 बजे ग्राम गतौरा से बजरंग राठौर के द्वारा सूचना मिला कि बीती रात दिनांक 16.10.2025 को लगभग 11:25 बजे पुरैना पारा में पप्पू मोबाईल के पास दीपचंद रात्रे पिता चन्द्रभान रात्रे निवासी गतौरा ने गौमाता के साथ अनाचार किया है जिसका सी.सी.टी.व्ही में रिकार्डिंग है।
प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है विवेचना में दौरान आरोपी दीपचन्द्र रात्रे को उसके सकुनत से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा दिनांक घटना को अपराध घटित करना स्वीकार करने आरोपी को आज दिनांक 17.10.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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