छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे:- माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा वाद क्रमांक WPS 4100/2025 पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के मामले में जारी नोटिस जारी किया गया है।
दिनांक 13.06.2025 को माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा छ.ग.राज्य विद्युत कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान छ.ग. शासन को इस संबंध में जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया गया है एवं छ.ग. राज्य विद्युत कंपनी, सचिव ऊर्जा विभाग एवं अन्य को नोटिस जारी करते हुए जुलाई माह में अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने हेतु छ.ग. राज्य के लाखों दलित आदिवासी समाज के लोगों द्वारा पिछले कई सालों से लगातार मांग एवं प्रदर्शन किया जा रहा है परंतु छ.ग. सरकार द्वारा आज दिनांक तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए जाने की दशा में दलित आदिवासी समाज के लोगों द्वारा माननीय न्यायालय के शरण में जाने को मजबूर हुए।
इस मामले में दलित आदिवासियों के विभिन्न संगठनों द्वारा आए दिन सरकार से मांग किया जाता रहा है और समय-समय पर सड़कों पर रैली, धरना, आंदोलन एवं हड़ताल आदि भी किया जाता रहा है वर्तमान में न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस का क्या प्रभाव छ.ग. शासन पर पड़ता है यह आने वाले दौर में देखना होगा।

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