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    Home»Featured»एसईसीएल की मनमानी से छोटे खातेदारों को नहीं मिल रहा रोजगार, लार कानून में है प्रावधान…माटी अधिकार मंच ने लाभ दिलाने प्रशासन से लगाई गुहार
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    एसईसीएल की मनमानी से छोटे खातेदारों को नहीं मिल रहा रोजगार, लार कानून में है प्रावधान…माटी अधिकार मंच ने लाभ दिलाने प्रशासन से लगाई गुहार

    Deepak SahuBy Deepak SahuNovember 4, 2024
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    छत्तीसगढ़
    कोरबा/स्वराज टुडे: कोरबा जिले में एसईसीएल की चार परियोजनाएं कुसमुंडा , गेवरा , दीपका एवम कोरबा क्षेत्र संचालित है । इन परियोजनाओं के द्वारा कोल उत्खनन के विस्तार हेतु लगातार अधिग्रहण किया जा रहा है । अधिग्रहण उपरांत मापदंडों के अनुरूप मुआवजा , रोजगार एवम पुनर्वास नहीं मिलने से ग्रामीण लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं । पुराने अर्जन में शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुरूप रोजगार प्रदान किए जाते रहे हैं । मध्य प्रदेश शासन की पुनर्वास नीति वर्ष 1991 में आने के बाद इस नीति के तहत रोजगार पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई । एसईसीएल के द्वारा एकाएक वर्ष 2010 से कोल इंडिया पॉलिसी के तहत रोजगार देने से अर्जित ग्रामों के छोटे भूस्वामी रोजगार से वंचित हो हैं ।

    कोल इंडिया पॉलिसी 2012 में केवल बड़े खातेदारों को रोजगार का लाभ मिल रहा है । कई पीढियो से गांव में निवासरत छोटे खातेदार को इस पॉलिसी के तहत रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा हैं । दुर्भाग्य की बात है कि , पुराने अर्जित ग्रामों के खातेदारों को भी आज तक रोजगार प्रदान नहीं किया गया है । जिसके फलस्वरुप ग्रामीणों का एसईसीएल के प्रति विश्वास उठ गया है । बार-बार आंदोलन होने की स्थिति में अनावश्यक रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाने के लिए परेशान होना पड़ता है , जबकि इसके लिए केवल एसईसीएल जिम्मेदार है ।

    केंद्र सरकार की नया भूमि अधिग्रहण कानून ‘ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 यथा संशोधित 2015 ‘ आने के बाद से कई परियोजनाओं में इसका लाभ मिलने लगा है। इस कानून को संक्षिप्त रूप में लार एक्ट के नाम से जाना जाता है । यह कानून 1 सितंबर 2015 से प्रभावी हो गया है । एसईसीएल को भी इस कानून के तहत रोजगार , मुआवजा एवं पुनर्वास दिया जाना है ।

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    इस कानून के अनुसूची एक , दो एवं तीन के तहत भूमि का मुआवजा , रोजगार एवं पुनर्वास दिया जाना है । इस कानून के अनुसूची दो में रोजगार के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है । अनुसूची दो में प्रथम प्राथमिकता के अनुसार परिवार के एक सदस्य को नियोजन अर्थात रोजगार का प्रावधान है । द्वितीय प्राथमिकता में रोजगार के बदले एक मुफ्त राशि 5 लाख रूपये देने का प्रावधान है । तीसरी प्राथमिकता में हर महीने एक निश्चित राशि दिए जाने का प्रावधान है । एसईसीएल के द्वारा अनुसूची 2 के प्राथमिकता दो एवं तीन को लागू कर लाभ प्रदान किया जा रहा है , परंतु प्रथम प्राथमिकता रोजगार का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है ।

    लार कानून के आने के बाद से किसी भी नीति , दिशा निर्देश का संवैधानिक महत्त्व समाप्त हो गया है । 1 सितंबर 2015 तक जिस अधिग्रहित ग्राम का मुआवजा निर्धारण नहीं हुआ है , उन ग्रामों में इस कानून के तहत अनुसूची एक , दो एवं तीन को लागू किया जाना है । इस कानून के अनुसूची एक के अनुसार किसानों को बाजार भाव का चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान है । लार कानून के लागू होने के बाद कोल इंडिया पॉलिसी 2012 का भी अस्तित्व समाप्त हो गया है , क्योंकि इसका संवैधानिक महत्व नहीं है । गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ़ कोल के अंडर सेक्रेटरी के द्वारा भी लार कानून के अनुसूची 1 , 2 एवं 3 का लाभ देने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है । यह निर्देश 4 अगस्त 2017 को जारी कर दिया गया है , परंतु दुर्भाग्य की बात है कि , निर्देश जारी किये सात वर्ष व्यतीत हो गए हैं । इसके बाद भी इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है । मुआवजा निर्धारण की तिथि के अनुसार इस कानून का लाभ एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के ग्राम पाली , पडनिया , सोनपुरी , रिसदी , चुरैल , अमगांव , गेवरा , खैरभवना को मिलना है । गेवरा , दीपका , कोरबा क्षेत्र मे भी इस कानून का लाभ ग्रामीणों को मिलेगी ।

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    माटी अधिकार मंच के अध्यक्ष ब्रजेश श्रीवास ने इस कानून का लाभ ग्रामीणों को प्रदान करने जिलाधीश महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है । माटी मंच के द्वारा ग्रामीणों को इसका लाभ दिलाने सक्रियता के साथ कार्य किया जाएगा ।

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    Editor in Chief

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