उत्तरप्रदेश
मुजफ्फरनगर/स्वराज टुडे: सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं अभी भी तीन तलाक और हलाला जैसी सामाजिक कुरीतियों का शिकार हो रही हैं। मुज़फ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के एक गांव मे एक विवाहिता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर बताया कि विदेश में रह रहे उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया है।
विदेश से फोन पर पत्नी को दिया तीन तलाक
महिला की शादी लगभग 15 साल पहले गांव पावटी निवासी वसीम से हुई थी। उसके तीन बच्चे उवैस, तबरेज व सिदरा हैं। शादी के बाद से ही उसका पति वसीम, सास, ननंद उसे परेशान करते रहे थे। वो शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती रही। महिला के पति वसीम ने कुछ महीने पहले विदेश से फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला डर के कारण अपने मायके चली गई।
दोबारा अपनाने के लिए पति ने रख दी हलाला की शर्त
उसका पति जब विदेश से आया तो उसने कहा कि तू मेरे मामा के लड़के से हलाला कर ले, तब मैं तुम्हें फिर से अपने पास रख लूंगा, जिसके बाद ससुराल वालों ने जबरदस्ती उसका हलाला करवा दिया। मगर उसके बाद भी उसके पति ने उससे निकाह नहीं किया।
महिला ने कहा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पीड़िता ने एसपी के साथ-साथ यह शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है। महिला ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
जानिए क्या होता है हलाला
निकाह हलाला मुसलमानों में ऐसी कुप्रथा है, जिसके माध्यम से एक बार तलाक देने के बाद पत्नी को दोबारा पाने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तीन तलाक के बाद पति-पत्नी में सुलह हो जाने पर भी वे एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ रहने के लिए पत्नी को किसी दूसरे मर्द से शादी कर शारीरिक संबंध बनाने होते हैं और फिर यदि वो ‘खुला’ या तलाक़ के ज़रिए अलग हो जाते हैं तो वो अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। इसी को हलाला कहा जाता है। इस मुद्दे पर आज मुस्लिम समाज दो भागों में बंटा नजर आता है । एक वर्ग इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखता है और इसे सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है वहीं दूसरा वर्ग इस्लाम धर्म की दुहाई देकर इसे जारी रखना चाहता है । हालांकि हलाला को अब अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है और इसके लिए सख्त कानून भी बना दिये गए हैं ।
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