
अगर आपकी पत्नी या प्रेमिका खुदकुशी करने और आपको फंसाने की धमकी देती है, तो आप कानून का सहारा लेकर उसको सबक सिखा सकते हैं. आपकी पत्नी या प्रेमिका का खुदकुशी करने की कोशिश करना या धमकी देना क्राइम हैं. आत्महत्या करने की धमकी देने वाली पत्नी या प्रेमिका को 2 साल की जेल की हवा खानी पड़ सकती है. साथ ही जुर्माना भरना पड़ सकता है.
भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 108 में खुदकुशी करने की कोशिश करने को क्राइम माना गया है. ऐसा करने पर 10 साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में अगर कोई खुदकुशी करने की धमकी देता है, तो BNS 351(3) के तहत अपराध माना जाएगा. इसके लिए BNS 351 में 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
हाइकोर्ट के अधिवक्ता अंशुल तिवारी का कहना है कि अगर किसी की पत्नी या प्रेमिका खुदकुशी करके उसको फंसाने और उसकी रिपुटेशन या प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुंचाने की धमकी देती है, तो पीड़ित व्यक्ति अपनी पत्नी या प्रेमिका के खिलाफ BNS की धारा 351 और 351(3) के तहत केस दर्ज करा सकता है.
एडवोकेट अंशुल तिवारी का कहना है कि पत्नी या प्रेमिका का खुदकुशी करने की धमकी देना 351(3) के तहत क्राइम है. ऐसा करने पर पत्नी या प्रेमिका को 2 साल की जेल हो सकती है.
प्रेमिका या पत्नी ने आत्महत्या की, तो हो सकती है जेल
एडवोकेट अंशुल तिवारी का कहना है कि अगर पत्नी या प्रेमिका लगातार खुदकुशी करने की धमकी देती हैं, तो पति को फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए. वरना भविष्य में पति मुश्किल में फंस सकता है.
एडवोकेट अंशुल तिवारी का कहना है कि अगर पत्नी या प्रेमिका खुदकुशी कर लेती है और पति के खिलाफ सुसाइड नोट छोड़ जाती है, तो पुलिस पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर सकती है. खुदकुशी के लिए उकसाने पर 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. इसका मतलब यह हुआ कि पत्नी या प्रेमिका के सुसाइड करने पर पति को 10 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकती हैं.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में आईपीसी की धारा 506 के तहत किए गए अपराध को गैर जमानती बनाया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किसी की पत्नी या प्रेमिका खुदकुशी की धमकी देती है, तो उसको कोर्ट से पहले जमानत नहीं मिलेगी.
अगर प्रेमिका या पत्नी को कोई आत्महत्या के लिए उकसाए, तो लें एक्शन
इसके अलावा अगर आपकी पत्नी के मायके वाले या प्रेमिका के घर वाले उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं, तो मायके वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है. किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर BNS (351(3) के तहत 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. साथ ही आरोपी को जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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