* आरोपी द्वारा प्रार्थी को स्वयं का तंजानिया देश में सोने की खदान होना बताकर लिया था अपने झांसे में।
* आरोपी द्वारा प्रार्थी से भागीदार के रूप में अनुबंध निष्पादित कर दिया था घटना को अंजाम।
* आरोपी के विरूद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी कर मुम्बई एयरपोर्ट से किया गया ट्रेस।
* आरोपी वियतनाम देश भागने का था फिराक में।
* आरोपी के कब्जे से 01 नग आईफोन एवं पासपोर्ट किया गया है जप्त।
* आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 34/2026 धारा 420, 423, 467, 468, 120बी, भादवि. के तहत् की गई है कार्यवाही।
रायपुर/स्वराज टुडे: इस प्रकार है कि दिनांक 21.01.2026 को प्रार्थी समर्थ बरडिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी यश शाह के द्वारा इसे एवं इसके साथी मुकुल चोपड़ा को तंजानिया देश में सोने के खनन संबंधित खदान (खनन) के व्यवसाय में भागीदार एवं पाटर्नरशीप में निवेश के नाम पर विश्वास दिलाते हुए सोने के खदान को दिखाकर झूठे तथ्यों के आधार पर भागीदारी अनुबंध तैयार कर सोना खदान में खनन कर लाभ हासिल करने का झांसा देकर 1 करोड़ 90 लाख रूपये प्राप्त किया गया, जबकि वास्तविकता में यश शाह को तंजानिया गणराज्य में खनन का अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही उसके द्वारा भागीदारी अनुबंध में उल्लेखित सोना खदानों के खनन एवं परिचालन का अधिकार है। यश शाह द्वारा सोची समझी चाल के तहत षड्यंत्र रच कर स्वयं को खनन अधिकार प्राप्त होना एवं स्वयं का सोना खदान होने की बात कहते हुये प्रार्थी एवं उसके मित्र से कुल 1,90,00,000 रूपये लेकर धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 34/2026 धारा 420, 423, 467, 468, 120बी, भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा थाना सिविल लाईन पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संबंध मेें दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाईन की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित गवाहों से विस्तृत पूछताछ करते हुए पतासाजी के क्रम में आरोपी के विरूद्ध लुक आउट भी जारी कराया गया था। इसी क्रम में सूचना मिली कि आरोपी देश छोड़कर फरार होने वियतनाम जाने एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज की जांच किये जाने पर एल.ओ.सी. जारी होने से आरोपी यश राजेश २ााह को ट्रेस किया गया है। सूचना पर पुलिस टीम रवाना कर आरोपी राजेश २ााह को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी यश राजेश शाह के कब्जे से 01 नग आईफोन एवं पासपोर्ट जप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।
*गिरफ्तार आरोपीः-*
यश राजेश शाह, पिता राजेश शाह उम्र 28 साल निवासी फ्लैट नं. 703, प्लाट नम्बर 40, शिल्पकला को- हाउसिंग सोसायटी, गोरादिया नगर, नीलकंठ के सामने, टावर पुलिस क्वाटर्स, घाटकोपर पूर्व, मुम्बई (महाराष्ट्र)




















