
छत्तीसगढ़
धमतरी/स्वराज टुडे: आज दिनांक 15.04.25 को एक नाबालिक लड़की की विवाह गुरुर जिला बालोद निवासी के साथ होने की प्राप्ति सूचना के आधार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेशानुसार एवं श्री आनंद पाठक जिला बाल संरक्षण अधिकारी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय टीम द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु ग्राम में जाकर लड़की की मार्कशीट देखने पर पता चला कि लड़की अभी नाबालिग है । 5 वी की अंकसूची में जन्मतिथी 18.8.2008 दर्ज है और आगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिकॉर्ड में 25.08.2007 दर्ज पाया गया। दोनों ही रिकॉर्ड में आयु 18 वर्ष से कम पाए जाने पर विवाह रोकने हेतु परिजनों को समझाया गया।
विवाह दिनांक 5.05.25 को होने वाला था जिस पर सभी परिजनों को कार्ड बांटे जा चुके थे और लड़की के पिता परिजनों को कार्ड बाटने गये थे। लड़की की माता को समझाइश दिया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम2006 के तहत बाल विवाह करना कानूनी अपराध है । बाल विवाह किए जाने पर बाल विवाह में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसमें 2 वर्ष की सजा एवं जुर्माना का प्रवधान रखा गया है । उक्त बात को मान्य करते हुए विवाह रोकने पर सहमत हुए
लड़का पक्ष को भी मोबाइल से सूचित किया गया।
समस्त कार्यवाही मे महिला एवं बाल विकास जिला बाल संरक्षण इकाई श्री यशवंत बैस संरक्षण अधिकारी, श्री प्रमोद अमृत विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, श्री राजीव गोस्वामी संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत चाईल्ड हेल्पलाइन केंद्र समन्वयक श्री नीलम साहू, सुश्री मनीषा निषाद उपस्थित रहे ।
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