छत्तीसगढ़
सक्ती/स्वराज टुडे: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अंकित अग्रवाल पिता जयप्रकाश अग्रवाल उम्र 35 वर्ष निवासी राम मंदिर रोड वार्ड क्रमांक 07 सक्ती द्वारा दिनांक 01.06.2026 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपीगण यश ठारवानी उर्फ कंचू एवं लीलाधर यादव उर्फ बाबा द्वारा विगत दिनों उसके फोटोकॉपी दुकान में आकर उगाही हेतु डरा-धमकाकर पैसे की मांग की गई थी। भयवश प्रार्थी द्वारा उन्हें 1000- रुपये दिया गया था। इसके पश्चात पुनः आरोपियों द्वारा पैसे की मांग करते हुए जान से मारने एवं आग से जला देने की धमकी दी गई।
◾दिनांक 30.05.2026 को प्रार्थी रायपुर इलाज हेतु गया हुआ था, उसी दौरान रात्रि में आरोपीगण प्रार्थी के घर पहुंचे एवं प्रार्थी के नहीं मिलने पर उसकी मोटर सायकल होंडा साइन क्रमांक CG 11AX-7944 को आग लगाकर लगभग 20,000- रुपये का नुकसान पहुंचाए। कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
◾ प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफ्फुल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में मौके पर मिले इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर संदेही आरोपीगण यश ठारवानी उर्फ कंचू एवं लीलाधर यादव उर्फ बाबा को तलब कर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई जिनके द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किये एवं आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना से संबंधित कुल 300/- रुपये नगद रकम बरामद कर जप्त किया गया। प्रकरण में आरोपियों को दिनांक 01.06.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा न्यायिक रिमांड पर उप जेल सक्ती दाखिल किया गया है।
गिरफ्तार आरोपीगण –
1. यश ठारवानी उर्फ कंचू पिता स्व. मनोहर ठारवानी उम्र 25 वर्ष निवासी बुधवारी बाजार सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती।
2. लीलाधर यादव उर्फ बाबा पिता स्व. रामकुमार यादव उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नं. 08 संतोषी मंदिर के सामने सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती।
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