आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: कोरबा जिले के कटघोरा तहसील में एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार आरोपी ने 23 अप्रैल 2021 को मृतक के घर जाकर उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का झूठा आरोप लगाया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मधु तिवारी ने साक्षियों के बयान और तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और 10 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने शासन की ओर से पैरवी की और अभियोजन ने विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर मृतक के परिवार को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की।
आरोपी के खिलाफ थाना पसान में अपराध क्रमांक 44/2021 दर्ज किया गया था। न्यायालय के फैसले के बाद अब आरोपी को अपनी सजा काटनी होगी।

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दीपक साहू

संपादक

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