02 आर्म्स एक्ट एवं 12 आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी की गई है कार्यवाही
रायपुर/स्वराज टुडे: विवरण-पुलिस उपायुकत (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) महोदय द्वारा नॉर्थ जोन के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपराधों पर नियंत्रण कर अपराधियों पर शिकंजा कसने हेतु आमस्थानों पर शराब पीने, शराब पीने हेतु स्थान उपलब्ध कराने, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थान पर चारपहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने वालों एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के साथ-साथ हुक्का एवं उसकी सामग्रीयों की खरीदी बिक्री करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। जिसके तारतम्य में ऐसे लोगों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रहीं है।
इसी क्रम में दिनांक 06.04.2024 को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री आकाश मरकाम एवं सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा के नेतृत्व में थाना प्रभारियों एवं उनके बलो के द्वारा अलग-अलग सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मैदान, पार्क, चौक-चौराहों तथा सार्वजनिक स्थान में चारपहिया वाहन के अंदर बैठकर शराब पीने/पिलाने वाले व्यक्तियों तथा हुक्का पिने पिलाने एवं उसकी खरीदी बिक्री करने वालो को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
*अभियान कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने/पिलाने वालो के विरूद्ध थाना खम्हारडीह से 05 आरोपियों, थाना पण्डरी से 14 आरोपियों, थाना उरला से 07 आरोपियों, थाना गुढ़ियारी से 11 आरोपियों एवं थाना खमतराई से 27 आरोपियों कुल 64 आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट एवं सार्वजनिक स्थानों में हुक्का पीने/पिलाने वाले विरूद्ध थाना खमतराई से 08 आरोपियों एवं थाना गुढ़ियारी से 03 आरोपियों कुल 11 आरोपियों के विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।*
इसके साथ ही 02 आरोपियों के विरूद्ध थाना गुढ़ियारी में आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करने के साथ-साथ 12 आरोपियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के तहत कार्यवाही किया गया है।
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