♦️ *चकरभाठा पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण को संवेदनशीलता गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के कब्जे से नाबालिग बच्ची को किया बरामद*
♦️ *आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 64(2)M बीएनएस एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही*
*गिरफ्तार आरोपी*-
राकेश जांगड़े पिता बहादुर जांगड़े उम्र 22 वर्ष निवासी डीगोरा चरोटी थाना पथरिया जिला मुंगेली।
बिलासपुर/स्वराज टुडे: मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा दिनांक 15/07/2026 को थाना चकरभाठा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उनकी नाबालिग बच्ची उम्र 12 वर्ष 04 माह को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहृत कर ले गया हैं रिपोर्ट पर थाना चकरभाठा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को संवेदनशीलता गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिनके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर आरोपी की पतासाजी कर सटीक सूचना पर नाबालिक को उसके कब्जे से बरामद किया गया। नाबालिक से विधिवत पूछताछ करने पर बताई कि आरोपी द्वारा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना और दुष्कर्म किया हैं।
आरोपी को अभिरक्षा में लेकर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया।पूछताछ पर आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया जिसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।
चकरभाठा पुलिस की जन अपील किसी भी अपराध/अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल डायल 112/थाना चकरभाठा में देकर सहयोग प्रदान करे।
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