* धरसींवा क्षेत्रांतर्गत चरौदा स्थित आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा में पदस्थ था आरोपी बैंककर्मी राजा खुंटे और दुर्गेश शर्मा
रायपुर/स्वराज टुडे: प्रार्थी नरेन्द्र वर्मा ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका तथा उसकी पत्नी मनीषा वर्मा का आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा चरौदा में बैंक खाता है, जिनमें कुल 40 लाख रुपये (दोनों खातों में 20-20 लाख रुपये) जमा थे। उक्त राशि को फिक्स डिपॉजिट कराने के उद्देश्य से प्रार्थी आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा चरौदा में कार्यरत बैंक कर्मचारी राजा खुंटे से मिला। राजा खुंटे द्वारा आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं फिक्स डिपॉजिट खोलने हेतु ब्लैंक चेक की आवश्यकता बताने पर प्रार्थी ने विश्वासवश दो ब्लैंक चेक में हस्ताक्षर कर उसे दे दिया।
इसके पश्चात राजा खुंटे द्वारा फिक्स डिपॉजिट खाता खोलने की पावती भी प्रार्थी को दी गई। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2023 में विभिन्न तिथियों में स्वयं के खाते में कुल 20 लाख रुपये तथा अपनी पत्नी के खाते में कुल 20 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 40 लाख रुपये राजा खुंटे को फिक्स डिपॉजिट हेतु आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा चरौदा में उसकी पत्नी के समक्ष दिए गए। दिनांक 02.03.2026 को प्रार्थी को निजी कार्य हेतु पैसों की आवश्यकता होने पर उसने राजा खुंटे को फोन कर फिक्स डिपॉजिट तोड़ने के लिए कहा, जिस पर राजा खुंटे ने बताया कि पैसों का हेरफेर हो गया है और राशि उपलब्ध नहीं है। इस पर प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ बैंक जाकर जानकारी ली, जहां पता चला कि पूर्व में दिए गए ब्लैंक चेक का दुरुपयोग कर राजा खुंटे द्वारा खाते से कुल 40 लाख रुपये आहरित कर लिए गए हैं। बैंक स्टेटमेंट के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विभिन्न तिथियों में चेक के माध्यम से राजा खुंटे द्वारा 40 लाख रुपये निकाले गए हैं।
इस प्रकार राजा खुंटे द्वारा षड्यंत्रपूर्वक प्रार्थी एवं उसकी पत्नी की जानकारी के बिना ब्लैंक चेक का दुरुपयोग कर राशि का गबन करते हुए धोखाधड़ी की गई, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 124/26 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी धरसींवा के नेतृत्व में थाना धरसींवा पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी नरेन्द्र वर्मा तथा उसकी पत्नी मनीषा वर्मा से विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैंक से संबंधित दस्तावेज, फिक्स डिपॉजिट पावती, बैंक स्टेटमेंट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन एवं परीक्षण किया गया।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बैंक कर्मचारी राजा खुंटे द्वारा प्रार्थी से विश्वास में लेकर प्राप्त किए गए ब्लैंक चेक का दुरुपयोग करते हुए विभिन्न तिथियों में बैंक खाते से कुल 40 लाख रुपये की राशि आहरित की गई है। मामले में प्राप्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी राजा खुंटे की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने तथा प्रकरण में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर आरोपी राजा खुंटे को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई तथा प्रकरण की विवेचना जारी है।
वही एक अन्य मामले में प्रार्थी गोवर्धन प्रसाद दीवान और उसकी पत्नी के खाते से 8,70,000/- रूपये और स्वाति वर्मा के खाते से 7,00,000/- रुपये कुल 15,70,000/- रूपये ग़बन करने वाले आरोपी दुर्गेश शर्मा ऊर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी
01. राजा खुंटे पिता भक्तु राम खुंटे उम्र 35 साल निवासी ग्राम जुनवानी थाना पलारी जिला बलौदा बाजार। हाल पता – ग्राम महुआ चौक सिलयारी थाना धरसींवा रायपुर।*
02.दुर्गेश शर्मा ऊर्फ सन्नी पिता मनहरण प्रसाद शर्मा उम्र 30 साल पता ग्राम टेंगाभाठा थाना बेरला जिला बेमेतरा
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