गिरफ्तार व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक करना असंवैधानिक, राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय सराहनीय: अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हालिया निर्णय भारतीय संविधान, मानवाधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की दिशा में एक अत्यंत ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य कदम है। माननीय न्यायमूर्ति श्री फरजंद अली ने अपने सशक्त एवं दूरदर्शी निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों की तस्वीरों को सार्वजनिक करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
माननीय न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि अनुच्छेद 21 केवल जीवन की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ उसकी मानवीय गरिमा समाप्त नहीं हो जाती। कानून के अधीन रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता का संरक्षण किया जाना अनिवार्य है।
कोर्ट द्वारा पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार व्यक्तियों की सार्वजनिक की गई तस्वीरों को तत्काल हटाने के निर्देश देना तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु राज्य सरकार से जवाब तलब करना, विधि के शासन को सुदृढ़ करने वाला कदम है। यह आदेश यह स्पष्ट करता है कि कानून का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि न्याय, निष्पक्षता और गरिमा की रक्षा करना है।
यह निर्णय न केवल पुलिस प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा, बल्कि समाज में यह संदेश भी देगा कि दोष सिद्ध होने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है, और उसकी छवि को क्षति पहुँचाना अस्वीकार्य है।
राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निर्णय संविधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने वाला है, जो निःसंदेह प्रशंसा योग्य है।

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दीपक साहू

संपादक

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