छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 552004062 के संचालक संस्था ग्राम पंचायत नोनबिर्रा के संबंध में प्राप्त शिकायत, बिना राशन दिए ग्रामीण से लगवाया जा रहा फिंगर, बिना खाद्यान्न वितरण राशनकार्ड में की जा रही एंट्री, आदि के आधार पर तत्काल खाद्य निरीक्षक पाली से जांच कराई गई।
खाद्य निरीक्षक पाली से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 552004062 के संचालक संस्था ग्राम पंचायत नोनबिर्रा के संचालक/विक्रेता के द्वारा माह जून से अगस्त 2025 का एकमुश्त 03 माह के चावल वितरण हेतु कुछ राशनकार्डधारियों से अंगूठा लगवाकर 02 माह जून एवं जुलाई 2025 का चावल वितरण किया गया है। खाद्य निरीक्षक पाली द्वारा 25.08.2025 को भौतिक सत्यापन में उचित मूल्य दुकान आईडी 552004062 के चावल-26.10 क्विंटल, नमक 10.27 क्विंटल एवं शक्कर 0.51 क्विंटल कमी होना प्रतिवेदित किया गया है।
खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था द्वारा हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता तथा भौतिक सत्यापन में पाई गई खाद्यान्न सामग्री की कमी का उक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों तथा निष्पादित अनुबंध पत्रों का स्पष्ट उल्लंधन करना पाया गया। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धार 3/7 के तहत दण्डनीय है। जिस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली द्वारा पत्र कमांक 1789 दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से उचित मूल्य दुकान संचालक/विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब आहूत किया गया है तथा आदेश क्रमांक 1790/अ.वि.अ. (रा.)/खाद्य शाखा/2025 पाली दिनांक 12.09.2025 अनुसार ग्राम पंचायत नोनबिर्रा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 552004062 के द्वारा छत्तीसगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किए जाने के फलस्वरूप उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था को निलंबित कर बजरंग महिला स्व-सहायता समूह सिरली द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान आईडी 552004069 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संलग्न किया गया है।
वर्तमान में उचित मूल्य दुकान आईडी 552004062 के विरूद्ध दर्ज प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली में प्रचलित है तथा तात्कालीन उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था ग्राम पंचायत नोनबिर्रा के विरूद्ध व्यपवर्तित खाद्यान्न के नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा अंतर्गत वसूली नहीं होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली के द्वारा की जाएगी।
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