Featuredकोरबा

नूतन राजवाड़े के पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त, पेट्रोल पंप का आंशिक हिस्सा शासकीय भूमि पर निर्मित

Spread the love

छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: शासकीय जमीन पर पेट्रोल पंप संचालन करना संचालक नूतन राजवाडे को भारी पड़ गया। तहसीलदार द्वारा दर्ज अतिक्रमण के प्रकरण में संचालक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण के संबंध में संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

ग्राम कनकी तहसील बरपाली स्थित शीतला फ्यूल पेट्रोल पम्प का आंशिक हिस्सा शासकीय भूमि पर किए जाने तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कराया था।जिलादण्डाधिकारी के अनुमोदन पश्चात अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी ने नूतन राजवाडे को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। 2 दिवस के भीतर अधोहस्तारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था।

जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदक संस्था, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर (छ०ग०) के पत्र क्र० आर०आर०/ए०एस०/ बी०एस०पी०आर०ओ०/828 दिनांक 16.12.2019 के आधार पर ग्राम कनकी प०ह०नं०-3 तहसील करतला जिला कोरबा स्थित भूमि खसरा नं0-575, 576 पर पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापना हँतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र0-8781/लायसेंस/2020 कोरबा दिनांक 06.06.2020 जारी किया गया है। जिसके शर्त क्र0-01 में लेख है कि भूमि के स्वामित्व संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा। तथा शर्त क्र०-11 अनुसार नियमानुसार कार्यवाही नही करने व निर्देश/शर्तों का पालन नही करने पर अनापत्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकेंगी।

IMG 20241111 WA0005

उक्त पेट्रोल पम्प का एल०ओ०आई० आपके नाम से जारी हुआ है। जिसका संचालन आपके माध्यम से किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कोरबा द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कनकी प०ह०नं०-3 तहसील बरपाली स्थित शीतला फ्यूल पेट्रोल पम्प का आंशिक हिस्सा शासकीय भूमि ख0नं0-540/1 रकबा 0.425 हे0 में से 0.040 हे० भूमि पश्चिम दिशा में बाउण्ड्रीवाल के अंदर पाया गया तथा आपके विरूद्ध अतिक्रमण का प्रकरण तहसीलदार बरपाली द्वारा दर्ज किया गया है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। आपका उक्त कृत्य अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्तों का उल्लघन है। अतः जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के शर्त क्र०-01 एवं 11 अनुसार क्यों न पेट्रोल, डीजल पम्प स्थापना हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए संबंधित विभागों को पेट्रोल पम्प संचालन हेतु जारी लायसेंस को निरस्त करने हेतु सूचित किया जाए।

यह भी पढ़ें :  लड़कों ने जुगाड़ से बनाया प्लेन, हवा में उड़ाकर भी दिखाया, लोग बोले- ये तो कमाल हो गया, देखें वीडियो..

उक्त संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 02 दिवस के भीतर इस कार्यालय में अधोहस्तारकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने कहा गया था। स्पष्टीकरण के संबंध में संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र०-8781/लायसेंस/2020 कोरबा दिनांक 06.06.2020 की कंडिका 20-01 एवं 11 की शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

आवेदक संस्था, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बिलासपुर के पक्ष में जारी की गई अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र०-8781/लायसेंस/2020 कोरबा दिनांक 06.06.2020 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

यह भी पढ़ें: NEET की तैयारी कर रही छात्रा से 7 महीने तक दुष्कर्म, दो कोचिंग टीचर गिरफ्तार- पीड़िता बोली; अपना केस खुद लड़ूंगी

यह भी पढ़ें: प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, शराब में मिलाई नींद की गोलियां, बेहोश होने पर जिंदा जलाया

यह भी पढ़ें: भाई जैसे दोस्त की बीवी पर आ गया दिल, फिर आगे जो हुआ…

Deepak Sahu

Editor in Chief

Related Articles

Back to top button