Close Menu
Swaraj TodaySwaraj Today
    What's Hot

    फार्महाउस, स्कॉर्पियो और भी बहुत कुछ… राम मंदिर दान चोरी के महापापियों की ऐसी बदली लाइफस्टाइल

    June 29, 2026

    पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्जाक अली के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भाजपा नेता पर जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद है रज्जाक अली

    June 28, 2026

    कांप उठेगी रूह! 13 साल की बच्ची से 5 दिनों में 30 से ज्यादा हैवानों ने किया रेप, स्थानीय लोगों का फुटा गुस्सा

    June 28, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Monday, June 29
    Swaraj TodaySwaraj Today
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • कोरबा
    • छत्तीसगढ़
    • देश
    • दुनिया
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • करियर जॉब
    • मनोरंजन
    Swaraj TodaySwaraj Today
    Home»Featured»निर्दोष पति और परिवार ना फंसे.दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित
    Featured

    निर्दोष पति और परिवार ना फंसे.दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

    Deepak SahuBy Deepak SahuDecember 11, 2024
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link
    n64289309517339023834801c0cacd3b3ea5ccb69193aa985c1190451087124a766678b53a1a4f1e74c0bbe
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link

    नई दिल्ली/स्वराज टुडे: इन दिनों इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सुर्खियों में है. अतुल पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न समेत कई केस दर्ज कराए थे. अतुल इससे परेशान थे और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया.

    अतुल की आत्महत्या की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए. अदालत ने कहा कि पति के सगे-संबंधियों को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए.

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को संकेत करने वाले आरोपों के बिना उनके नाम का उल्लेख शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए.

    पीठ ने कहा, न्यायिक अनुभव से यह सर्वविदित तथ्य है कि वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अक्सर पति के सभी परिजनों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है. ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के बिना सामान्य प्रकृति के और व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते हैं. इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने एवं परिवार के निर्दोष सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए.

    हाई कोर्ट के आदेश को किया खारिज

    न्यायालय ने यह टिप्पणी तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए की, जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति, उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था.

    यह भी पढ़ें :  12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुर्ग में हुआ भव्य जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल

    शीर्ष अदालत ने कहा, संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा 498ए को शामिल किए जाने का उद्देश्य महिला पर उसके पति और उसके परिजनों द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकना है, ताकि राज्य द्वारा त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके.

    बेंच ने और क्या कहा?

    बेंच ने कहा, आईपीसी की धारा 498ए (पत्नी के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा दिया जा सके.

    कोर्ट ने यह भी कहा, हम एक पल के लिए भी यह नहीं कह रहे हैं कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत क्रूरता झेलने वाली किसी भी महिला को चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से खुद को रोकना चाहिए. पीठ ने कहा कि उसका सिर्फ यह कहना है कि इस तरह के मामलों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.

    यह भी पढ़ें: मोदी जी चाहे जेल में ही रख लो, लेकिन हमें भारत आने दो! बांग्लादेशी हिंदुओं ने रोते हुए लगाई गुहार

    यह भी पढ़ें: महिला कांस्टेबल को गोली मारने की वजह आई सामने, सिपाही ने इसलिए मारा

    यह भी पढ़ें: पत्नी और उसके रिश्तेदारों से परेशान होकर व्यक्ति ने दी जान, 24 पन्नों का लिखा सुसाइड नोट

    Swaraj Today converted
    Deepak Sahu

    Editor in Chief

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    फार्महाउस, स्कॉर्पियो और भी बहुत कुछ… राम मंदिर दान चोरी के महापापियों की ऐसी बदली लाइफस्टाइल

    June 29, 2026

    पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्जाक अली के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भाजपा नेता पर जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद है रज्जाक अली

    June 28, 2026

    कांप उठेगी रूह! 13 साल की बच्ची से 5 दिनों में 30 से ज्यादा हैवानों ने किया रेप, स्थानीय लोगों का फुटा गुस्सा

    June 28, 2026

    बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने किया राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ

    June 28, 2026

    भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में ‘मन की बात’ का भव्य आयोजन, 135वीं कड़ी सुनने उमड़े युवा और महिलाएं

    June 28, 2026

    लड़की को उसके जन्मदिन पर प्रेमी ने गिफ्ट में दी खौफनाक मौत, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा

    June 28, 2026
    Top Posts

    बच्चा मां से मांगता रहा मदद और बेशर्म औरत बनाती रही रील, कलेजा चीर देंगी बच्चे की चीखें

    May 16, 20261,676 Views

    Korba: सिरफिरे पति ने पत्नी का सिर धड़ से किया अलग, फिर सिर लेकर गाँव में घूमता रहा आरोपी, मंजर देख काँप गया लोगों का कलेजा, देखें वीडियो…

    April 23, 20261,091 Views

    किचन में आया नया जुगाड़, ‘विश्वगुरु चूल्हा’ से बिना LPG-इंडक्शन के झटपट 25 लोगों का खाना तैयार, देखें वायरल वीडियो……

    March 22, 2026930 Views
    Don't Miss

    फार्महाउस, स्कॉर्पियो और भी बहुत कुछ… राम मंदिर दान चोरी के महापापियों की ऐसी बदली लाइफस्टाइल

    June 29, 2026

    अयोध्या/स्वराज टुडे: राम मंदिर दान चोरी मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच…

    पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्जाक अली के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भाजपा नेता पर जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद है रज्जाक अली

    June 28, 2026

    कांप उठेगी रूह! 13 साल की बच्ची से 5 दिनों में 30 से ज्यादा हैवानों ने किया रेप, स्थानीय लोगों का फुटा गुस्सा

    June 28, 2026

    बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने किया राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ

    June 28, 2026
    Stay In Touch
    • Facebook
    • YouTube
    • TikTok
    • WhatsApp
    • Twitter
    • Instagram
    About

    Owner & Chief Editor:
    DEEPAK SAHU

    Address:
    Punjabi Gurudwara Road, Purani Basti, Korba, Dist. - Korba, (C.G.) Pin - 495678

    Email:

    [email protected]

    Mobile:

    9827197872,
    8982710004

    Udyam Reg. No.:
    CG-10-0001978

    Post Calendar
    June 2026
    M T W T F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
    « May    
    Important Pages
    • Home
    • About Us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Terms & Conditions
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
    © 2026 Swaraj Today. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.