
छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बांकीमोंगरा शाखा से 1,00,000/ एक लाख रूपये का ऋण लेकर उसे समय पर ना लौटने की वजह से अभियुक्त को 6 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 2,00,000/- दो लाख रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी बैंक को देने का आदेश पारित किया गया. मामले की जानकारी के अनुसार आरोपी संजय दास पिता श्री लच्छन दास निवासी कुदरीपारा सनशाईन स्कूल के पास मेन रोड बांकीमोंगरा के द्वारा सी.सी. लिमिट हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की बांकीमोंगरा शाखा से प्राप्त गया था। जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा परिवादी बैंक को 1,04,023 / की राशि का चेक प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि ना होना दिखाया गया जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी युवक को दिया गया। इसके पश्चात् भी आरोपी युवक रकम चुकाने में असफल रहा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश श्री पंकज दीक्षित कटघोरा द्वारा दिनांक 28.11.2024 को प्रकरण में युवक को दोषी पाते हुए 6 माह का साधारण कारावास एवं रूपये 2,00,000/- दो लाख मात्र प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने की सजा सुनाई गई। समय पर बैंक को रकम न लौटाने पर अभियुक्त को 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बांकीमोंगरा शाखा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई।