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    Home»Featured»चलते-चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल का टूटा चेसिस, कंपनी को भेजा लीगल नोटिस
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    चलते-चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल का टूटा चेसिस, कंपनी को भेजा लीगल नोटिस

    Deepak SahuBy Deepak SahuFebruary 3, 2025
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    छत्तीसगढ़
    कोरबा/स्वराज टुडे: शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने अपने  पक्षकार श्री मनोज शर्मा, पिता श्री चन्द्रशेखर शर्मा, पता- बैगिनडभार, वार्ड नं. 24, रामपुर कोरबा, थाना सिविल लाईन रामपुर, तहसील एवं जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन 495674 की ओर से अधिकृत एवं निर्देशित किए जाने के फलस्वरूप एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर डीलर और कंपनी को विधिक सूचना पत्र प्रेषित किया है :-

    प्लांट हेड पियागिओ व्हीकल्स प्रा० लिमिटेड ई-2, एम.आई.डी.सी. (महाराष्ट्र औद्यो. विकास निगम) एरिया बारामती (पुणे) महाराष्ट्र और ओम ई-सर्विसेज प्रो. चन्द्रकला साहू शॉप नं. 07, आई.टी.आई. बुधवारी व्ही.आई.पी. रोड पथर्रीपारा कोरबा तहसील एवं जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़) को लीगल नोटिस जारी किया गया है।

    पियागिओ व्हीकल्स प्रा० लिमिटेड द्वारा EVEY VEESPA PLUS ELECTRIC SCOOTY WITH ACCERROIES (NON RTO REGISTRATION) दो पहिया वाहन का निर्माण किया जाता है तथा ओम ई-सर्विसेज प्रो. चन्द्रकला साहू द्वारा निर्मित उक्त वाहन के सेल्स एवं सर्विस का कार्य किया जाता है।

    पक्षकार मनोज शर्मा के द्वारा उक्त इलेक्ट्रिक स्कूटी के प्रोडक्ट फीचर्स, टेक्निकल स्पेशिफिकेशंस, बैटरी की चार्जिंग एवं रखरखाव, वाहन के वारंटी एवं किसी भी प्रकार के दोष पाए जाने पर त्वरित सुधार कार्य करके देने के बारे में बढ़ा चढ़ाकर मेरे पक्षकार को बताया गया । आपके कथनों पर विश्वास करते हुए मेरे पक्षकार द्वारा अपने उ‌द्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसका चेसिस नंबर R4ITH2010PA021637 मोटर नंबर 250W23122166 Lithium Oin 60V36Ah Single Battery Battery No. 06036123010010 है, को दिनांक 23.04.2024 को कुल 1,01,500.00 (एक लाख एक हजार पांच सौ मात्र) में क्रय किया गया है जिसका टैक्स इनवाईस नं. 42 दिनांकित 23.04.2024 मेरे पक्षकार को आपके द्वारा प्रदान किया गया है।

    यह भी पढ़ें :  सागर जहरीली शराब कांड मामले में बड़ा एक्शन, आबकारी विभाग के तीन अधिकारियों पर गिरी गाज

    उक्त इलेक्ट्रिक स्कूटी क्रय करने के पश्चात् कुछ ही दिनों में उक्त वाहन में अनेकों बाह्य एवं यांत्रिक त्रुटियों आनी प्रारंभ हो गई। वाहन के बॉडी पार्ट्स टूटने लगे एवं बार बार बैटरी डिस्चार्ज होने लगी, फिर चलते चलते वाहन का चेचिस टूट गया जिससे पक्षकार मनोज शर्मा बाल-बाल बचा है। इस प्रकार पक्षकार उक्त वाहन का उपयोग एवं उपभोग नहीं कर पाया ।

    पक्षकार मनोज शर्मा के द्वारा डीलर को इस संबंध में सूचित किया गया तब डीलर द्वारा उक्त वाहन में सुधार कार्य करने के लिए विभिन्न बहानेबाजी करते हुए टालमटोल किया जाने लगा । इतना ही नहीं, डीलर द्वारा पक्षकार मनोज शर्मा से दुव्यर्वहारपूर्ण आचरण करते हुए उक्त इलेक्ट्रिक वाहन को सुधार करने से स्पष्टतः इंकार किया गया । तब पक्षकार को आभास हुआ कि उनके द्वारा जानबूझकर दोषपूर्ण उत्पाद की बिक्री की गयी है।

    पक्षकार के अनेकों अनुनय-विनय करने के पश्चात् भी डीलर द्वारा उक्त इलेक्ट्रिक स्कूटी का सुधार कार्य नहीं किया गया। आपके लोगों के द्वारा अपने सामाग्री की गुणवत्ता एवं सेवाओं के विपरीत कार्य किया गया है।

    डीलर और उसके कर्मचारियोंमI के कृत्यों से  पक्षकार मनोज शर्माको मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है तथा जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मेरे पक्षकार के द्वारा उक्त इलेक्ट्रिक स्कूटी क्रय की गई थी वह उद्देश्य भी अपूर्ण हो गया। मेरा पक्षकार आप लोगों के सामान की सेवा, गुणवत्ता एवं आचरण से असंतुष्ट है।

    अतः आपको इस विधिक सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप इस विधिक सूचना पत्र की प्राप्ति दिवस के 15 दिवस के भीतर मेरे पक्षकार से संपर्क कर उक्त दोषपूर्ण इलेक्ट्रिक स्कूटी वाहन को वापस कर मेरे पक्षकार से लिया गया रकम वापस करें। इसके अतिरिक्त इस विधिक सूचना पत्र का व्यय रूपये 5,000/- (पाँच हजार मात्र) पृथक से मेरे कार्यालय में अदा कर उसकी पावती प्राप्त कर लेवें अन्यथा व्यतिक्रम की स्थिति में मेरा पक्षकार आप लोगों के विरूद्ध अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु उपभोक्ता न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु विवश होगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

    यह भी पढ़ें :  राशिफल 14 सितंबर 2026 : जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन

     

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    Deepak Sahu

    Editor in Chief

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