सर्पदंश से नहीं हुई थी महिला की मौत, हत्या करने के बाद प्रेमी ने दर्ज कराई थी झूठी रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट से हुआ साजिश का पर्दाफाश

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*🔸महिला की गला दबाकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार*

*🔸एफएसएल रिपोर्ट एवं डॉक्टर की राय के आधार पर हत्या का खुलासा*

*अपराध क्रमांक – 516/2025 धारा 103(1) BNS*

*आरोपी का नाम-*
सौरभ यादव पिता लल्लन प्रसाद उम्र 32 वर्ष निवासी – खैरुददीनपुर, थाना पवई, जिला आजमगढ़ (उ.प्र.)
हाल मुकाम– कोसाबाड़ी, थाना सिविल लाइन रामपुर, जिला कोरबा (छ.ग.)

कोरबा/स्वराज टुडे: घटना का विवरण इस प्रकार है कि थाना बालकोनगर में दिनांक 22/07/24 को मर्ग क्रमांक 91/2024 धारा 194 BNSS में मृतिका शांति चौहान पति संजय चौहान उम्र 32 वर्ष निवासी नेपालीपारा चेकपोस्ट बालकोनगर की मृत्यु सर्पदंश से होना बता कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

घटनास्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण व शव परीक्षण के बाद पी•एम• रिपोर्ट मे डॉक्टर द्वारा स्पष्ट राय नहीं दी गई । बिसरा आदि पिजार्ब किया गया था एफएसएल रिपोर्ट पश्चात राय देने की बात कही गई। मृतिका के ब्लड सैम्पल को एफएसएल बिलासपुर भेजा गया, जहाँ रिपोर्ट में रासायनिक विष नहीं पाया गया। इसके पश्चात डॉक्टर ने अपनी अंतिम राय में बताया कि —

▪️मृतिका की मृत्यु गला दबाने से दम घुटने के कारण हुई।
▪️मृत्यु हत्या का होना ।
▪️सभी चोटें मृतिका की मृत्यु से पूर्व की हैं।

👉 पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के दिशा-निर्देश प्राप्त कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री भूषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना बालकोनगर पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गई।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि घटना दिनांक की रात्रि मृतिका अपने परिचित सौरभ यादव के साथ रह रही थी और अगले दिन सुबह मृत अवस्था में पाई गई। घटना के बाद से सौरभ यादव फरार हो गया ।

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शादी के लिए दबाव बनाने पर प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा था मौत के घाट 

जांच के आधार पर मृतिका शांति चौहान की हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी सौरभ यादव को संदेही पाया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन एवं आरोपी सौरभ यादव को हिरासत मे लेकर पूछताछ कर कथन मे दिनांक घटना को मृतिका व्दारा शादी करने का दबाव देने पर मारपीट कर मुंह-नाक गला दबाकर हत्या करना कबूल किया । आरोपी सौरभ यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
हत्या के प्रकरण को सुलझाने मे निरीक्षक अभिनावकांत सिंह , सह• उप•निरी• धन्यजय जाटवर,आर• बुध्दु मधुकर,सलाहुद्दीन का विशेष योगदान रहा ।

ऐसी वारदातों के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार

शादी के लिए दबाव बनाने पर प्रेमिका की हत्या का यह कोई पहला मामला नहीं है । ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी है जिसमें प्रेम संबंध को महीनों और सालों बीत जाते हैं । शादी से पूर्व ही दोनों सहमति से शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं । कभी कभी तो बगैर शादी के ही लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं । फिर अचानक  युवती या महिला अपने प्रेमी पर शादी के लिए ना केवल दबाव बनाना शुरू कर देती हैं बल्कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की भी धमकी देना शुरू कर देती है । ऐसे में प्रेमी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वो या तो खुदकुशी करने की सोचता है या फिर प्रेमिका को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है । अब ऐसे मामलों में ये कैसे कह दें कि केवल प्रेमी ही दोषी होता है ।

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दीपक साहू

संपादक

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