2026 में रिटायर होगा अग्निवीरों का पहला बैच, जानें सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

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नई दिल्ली/स्वराज टुडे: : इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत एक साल में एक लाख अग्निवीरों को भर्ती करने की योजना है. माना जा रहा है कि साल 2026 से अग्निवीरों की भर्ती संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साल 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच भी रिटायर हो रहा है.

मसलन, पहले बैच में भर्ती हुए 75 फीसदी अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटेंगे, जो फिर से सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धा का हिस्सा बनेंगे. माना जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक अग्निवीर का पहला बैच रिटायर हो जाएगा.

आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि रिटायर हो रहे अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी.

पहले 25 और 75 फीसदी का नियम जान लें

अग्निवीर भर्ती स्कीम को जून 2022 मंजूरी मिली थी. इस स्कीम के तहत युवा अभ्यर्थियों को भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है. योजना के तहत प्रत्येक साल 40 से 50 हजार अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं. अक्टूबर-नंवबर में पहले बैच की भर्ती हुई थी. अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों में से 25 फीसदी अग्निवीरों को सेना में समायोजित करते हुए नियमित कर दिया जाएगा. तो वहीं 75 फीसदी अग्निवीरों को रिटायर होना पड़ेगा.

75 फीसदी अग्निवीरों को समायोजित करने का लक्ष्य

भारत सरकार अग्निवीर स्कीम के तहत 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की योजना पर काम कर रही है. इसी कड़ी में इन अग्निवीरों को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और अर्धसैनिक बलों में समायोजित किया जाएगा. इसके लिए कई व्यवस्थाएं लागू हैं.

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आयु सीमा में छूट

अग्निवीर को सरकारी नौकरी में समायोजित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत कई राज्य सरकारों ने कई घोषणाएं की हैं. जिसके तहत अग्निवीर सेवा के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीराें को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने पर आयु सीमा के नियम में 3 साल की छूट मिलेगी. मतलब पूर्व अग्निवीर अभ्यर्थियों के पास सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए सामान्य अभ्यर्थियों से 3 साल का अधिक समय होगा. पहले बैच को 5 साल की छूट मिलेगी. यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य ये घोषणा कर चुके हैं.

सरकारी नौकरियों में 20 फीसदी आरक्षण

अग्निवीर सेवा से रिटायर होने के बाद उन्हें सरकारी नौकरियों में समायोजित करने के लिए केंद्र सरकार समेत कई राज्य सरकारों ने आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसके तहत विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरियों में 20 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं. मसलन, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस सेवा समेत अन्य विभागों की सरकारी नौकरियों के कुल पदों में से 20 फीसदी पद अग्निवीर के लिए आरक्षित हैं. इन पदों पर अग्निवीर सेवा से रिटायर होने के बाद कोई अग्निवीर ही आवेदन कर सकते हैं. अग्निवीरों के बीच ही प्रतिस्पर्द्धा के बाद मेरिट तैयार होगी. तो वहीं अपने प्रदर्शन से काेई पूर्व अग्निवीर सामान्य मेरिट में भी शामिल हो सकता है.

फिजिकल टेस्ट से छूट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीर सेवा से रिटायर होने वाले कर्मियों को अर्धसैनिक बलों में शामिल करने के लिए फिजिकल टेस्ट से छूट देने की व्यवस्था की है. उन्हें सिर्फ लिखित परीक्षा में प्रदर्शन करना होगा.

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दीपक साहू

संपादक

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