दुष्कर्म के दोषी सूरज चौहान को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कठोर सजा, अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने की थी पैरवी, जानें क्या था पूरा मामला

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: झाड़-फूंक की आड़ में बलात्कार के एक प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीमा प्रताप चन्द्रा द्वारा अभियुक्त सूरज चौहान उर्फ दादू को बलात्संग का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 ₹ अर्थदंड की सज़ा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि आरोपी ने झाड़-फूंक का बहाना बनाकर पीड़िता को उसके सास के घर में स्थित कमरे में ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। पीड़िता ने चौकी रजगामार में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस दलीलें पेश की जिस पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर 10 वर्ष की कठोर सजा और 1000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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दीपक साहू

संपादक

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