बिहार
अररिया/स्वराज टुडे: अररिया में हत्यारोपित एक मां को अदालत ने फांसी की सजा सुनायी है. इस तरह के मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना गया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरोपित मां को फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाये.
राज छुपाने के लिए बेटी की कर दी थी हत्या
जानकारी के अनुसार स्पीडी ट्रायल के तहत न्यायमंडल अररिया के एडीजे 04 रवि कुमार की अदालत ने आरोपित मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने की बात पर मां द्वारा राज छुपाने की नीयत से अपनी 10 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी की निर्मम तरीके से हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के रामपुर कोसकापुर वार्ड संख्या 05 की रहने वाली 35 वर्षीय निर्दयी मां पूनम देवी पति चंदन सिंह को फांसी की सजा सुनायी गयी है.
कोर्ट ने लगाया 60 हजार का जुर्माना
न्यायाधीश रवि कुमार ने अपने आदेश में स्पष्ट दर्शाया है कि आरोपित मां के गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाये. इसके अलावा न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने विभिन्न धाराओं में 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 582/2023 में सुनायी गयी है.
बेटी ने मां को पकड़ा था प्रेमी के साथ
एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि आरोपित महिला पूनम देवी अपने प्रेमी रूपेश सिंह से अपने घर पर बराबर छुप-छुप कर मिलती थी. दिनांक 21 जून 2023 को जब पूनम देवी अपने प्रेमी रूपेश सिंह के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी. पूनम देवी की 10 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी ने दोनों को देख लिया था. बेटी ने मां के इस घिनौने कृत्य की जानकारी अपने पिता को देने की बात कही थी. इसके बाद पूनम देवी गुस्से में आ गयी और उसे जान मारने की धमकी देने लगी. इसके बाद पूनम देवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पुत्री शिवानी कुमारी की हत्या की योजना बनाने लगी.
मछली में दवा मिला पहले बेटी को किया बेहोश, फिर कर दी हत्या
इस बीच पूनम देवी के पति पंजाब से घर आने वाले थे, जिससे पूनम देवी की घबराहट बढ़ गयी. दिनांक 10 जुलाई 2023 को उसने हटिया से मछली लाकर उसमें कीटनाशक दवा मिला दी. उस जहरीली मछली को अपनी पुत्री शिवानी कुमारी को खिला दिया. मछली खाने के कुछ देर के बाद शिवानी कुमारी बेहोश हो गयी. इसके बाद पूनम ने सब्जी वाले चाकू से शिवानी के गले पर वार किया व पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं, शव को जलावन घर में रखे मक्का के ढेर में छिपा दिया. चाकू व घर में गिरे खून को अच्छी तरह साफ कर दिया व शिवानी को खोजने का नाटक करने लगी. हालांकि बाद में शव को भी पूनम देवी ने ही खोजा.
मेडिकल साक्ष्य से चला चाकू मारे जाने का पता
एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने जानकारी दी कि चिकित्सीय साक्ष्य से मालूम हुआ कि शिवानी की मृत्यु उसके गले, चेहरे व पेट में कारित जख्म से हुई है. मृतिका शिवानी कुमारी का बिसरा एफएसएल भागलपुर में जांच के लिए भेजा गया, तो उसके बिसरे में डिकोलरस नामक ओरगेनो फोरस पेस्टीसाइड पाया गया, जो एक जहरीला पदार्थ है. इसका प्रयोग कीटनाशक में होता है.
चौकीदार के बयान पर हुई थी प्राथमिकी दर्ज
इस मामले की प्राथमिकी नरपतगंज थाना में पदस्थापित चौकीदार संख्या 06/07 भगवान कुमार पासवान ने नरपतगंज थाना कांड संख्या 380/2023 दिनांक 11 जुलाई 2023 को दर्ज करायी थी. कोर्ट में आईओ ने 22 सितंबर 2024 को आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायाधीश ने 01 दिसंबर 2023 को आरोप गठन किया गया. आरोप गठन के बिंदु पर आरोपित मां ने अपने आप को बेकसूर बताया था. 02 जनवरी 2024 से अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया. सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने आरोपित मां पूनम देवी को दोषी पाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता किशोर कुमार दास ने अपना पक्ष रखा.

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