बैंक से लिए गए ऋण की रकम अदा करने दिया गया चेक हुआ बाउंस, अभियुक्त को सुनाई गई सजा, परिवादी बैंक की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की पैरवी

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: इण्डियन बैंक, शाखा पावर हाउस रोड कोरबा से अभियुक्त विनायक ऑटो डील प्रो. राहुल सोनी पता- लव्हली केयर स्कूल के सामने गली में मकान नंबर 1/867, वार्ड नं. 05 देवांगन मुहल्ला कोरबा द्वारा 8,00,000/आठ लाख रूपये का ऋण लेकर उसे समय पर ना लौटाने एवं अभियुक्त द्वारा परिवादी बैंक को दिए गए 1,00,000/- रूपये के चेक के अनादरित होने की वजह से अभियुक्त को 1 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 1,40,000/- एक लाख चालीस हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी बैंक को देने का आदेश पारित किया गया.

मामले की जानकारी के अनुसार अभियुक्त श्री विनायक ऑटो डील प्रो. राहुल सोनी पिता हरिप्रसाद सोनी के द्वारा इण्डियन बैंक, शाखा पावर हाउस रोड कोरबा से ऑटो डील व्यवसाय हेतु 8,00,000/- का ऋण दिनांक 05.10.2018 को लिया गया था । जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा परिवादी बैंक को 1,00,000/- रूपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि ना होना दिखाया गया जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को दिया गया । इसके पश्चात् भी अभियुक्त रकम चुकाने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप परिवादी बैंक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रकम वसूली हेतु परिवाद दायर किया गया ।

इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कु. कुमुदिनी गर्ग के न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.08.2025 के अनुसार अभियुक्त को दोषी पाते हुए 1 माह के सश्रम कारावास से दंडित करते हुए रूपये 1,40,000/- एक लाख चालीस हजार रूपये प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने का आदेश पारित किया गया । समय पर बैंक को रकम न लौटाने पर अभियुक्त को 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई ।

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परिवादी इण्डियन बैंक, शाखा पावर हाउस रोड कोरबा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई ।

दीपक साहू

संपादक

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