छत्तीसगढ़
धमतरी/स्वराज टुडे: दिनांक 19.06.25 को थाना सिहावा अंतर्गत एक नाबालिग का विवाह दिनांक 24.6.25 को होने प्राप्त सूचना के आधार माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय टीम द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु सम्बंधित ग्राम में जाकर बालक की अंकसूची मे जन्मतिथी की जाँच की गई, जिसमे लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 19 वर्ष पाई गयी।
परिजनों को बाल विवाह क़ानून के बारे मे जानकारी देते हुए बताया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम2006 के तहत बाल विवाह करना कानूनी अपराध है बाल विवाह किए जाने पर बाल विवाह में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसमें 2 वर्ष की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान रखा गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देने पर विवाह रोकने पर सहमत हुए ।
इस प्रकार समझाईस को मान्य कर शादी रोकने पर सहमत हुए और लड़के के बालिग होने पर ही विवाह करने हेतु वचन पत्र भराया गया।
उक्त कार्यवाही मे श्री यशवंत बैस संरक्षण अधिकारी, श्री प्रमोद अमृत विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी महिला बाल विकास विभाग,श्री नीलम साहू चाइल्ड लाइन समन्वयक,सुश्री मनीषा निषाद, श्री मती मंजू साहू परामर्शदाता चाइल्ड लाइन तथा सिहावा थाना से निरीक्षक लेखराम ठाकुर और आरक्षक उपस्थित रहे,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच ग्राम पंचायत मौजूद रहे।
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