पुलिस कमिश्नर रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया जिला बदर आदेश
रायपुर/स्वराज टुडे: कमिश्नरेट पुलिस रायपुर द्वारा शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से असामाजिक एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त *आरोपी दिलकश अली पिता हुमायूं अली उम्र 26 साल पता तरुण नगर जीवन प्लाजा के पीछे थाना सिविल लाइन रायपुर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जिला बदर* की कार्रवाई की गई है।
पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि *आरोपी वर्ष 2019 से लगातार विभिन्न गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध थाना सिविल लाइन एवं पंडरी में मारपीट, गाली गलौच जान से मारने की धमकी, चाकूबाज़ी,आर्म्स एक्ट के तहत कुल 16 आपराधिक प्रकरण* दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त आरोपी के विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, किन्तु उसके आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं आया।
प्रकरण में उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड, साक्ष्यों एवं पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरांत *पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए आरोपी दिलकश अली को 03 माह की अवधि के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) किया है।
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