किसानों के लिए वरदान बना पीएम किसान ट्रैक्टर योजना, 50% तक की सब्सिडी पर किसान आज ही ले आएं अपना ट्रैक्टर

- Advertisement -

नई दिल्ली/स्वराज टुडे: किसान ट्रैक्टर योजना, जिसे पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की एक योजना है। यह योजना किसानों को कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर खरीदने में मदद करने के लिए शुरू की गई है, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके।

20 से 50 % तक मिलती है सब्सिडी

इस योजना के तहत, सरकार किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी की राशि अलग-अलग राज्यों और ट्रैक्टर के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकती है। कुछ राज्यों में, एससी/एसटी वर्ग के किसानों को विशेष सब्सिडी भी दी जाती है।

योजना का लाभ लेने ये होनी चाहिए पात्रता

● आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
● आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
● आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
● आवेदक की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
● आवेदक ने पहले कभी सब्सिडी पर ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।

आवेदन कैसे करें:

● सबसे पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग या राष्ट्रीय पोर्टल जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर जाएं।
● “किसान ट्रैक्टर योजना” या “कृषि मशीनरी सब्सिडी” के लिए आवेदन लिंक खोजें।
● आवेदन पत्र डाउनलोड करें और इसे ध्यान से भरें।
● आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आदि।
● आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित विभाग या कार्यालय में जमा करें।

अधिक जानकारी के लिए, आप अपने राज्य के कृषि विभाग या किसी फाइनेंस कंपनी जैसी वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें :  किसी किले से कम नहीं थी छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की कोठी, बुलडोजर चला तो हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

 

दीपक साहू

संपादक

- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -