फर्जी हस्ताक्षर से मृत किसानों के नाम पर उठाई खाद, मोरगा के समिति प्रबंधक महेंद्र शर्मा के खिलाफ FIR और बर्खास्तगी के आदेश

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: कलेक्टर अजीत वसंत ने पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केंद्र मोरगा के प्रबंधक महेंद्र शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. खरीफ वर्ष 2025-26 में खाद वितरण में अनियमितता और गड़बड़ी की शिकायत सही पाए जाने पर यह निर्णय लिया गया. कलेक्टर ने प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, उसे सेवा से बर्खास्त करने और गबन की गई राशि वसूलने के आदेश दिए हैं.

यह शिकायत मोरगा क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थी. शिकायत में कहा गया था कि समिति प्रबंधक ने खाद वितरण में धांधली की है. कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे.

जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन

जांच के लिए राजस्व और कृषि विभाग के चार सदस्यीय संयुक्त दल का गठन किया गया था. इस दल में नायब तहसीलदार सुमनदास मानिकपुरी, वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी अखिलेश देंवागन, राजस्व निरीक्षक रंजीत भगत और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राकेश यादव शामिल थे. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ी उपरोड़ा ने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था.

फर्जी हस्ताक्षर से मृत किसानों के नाम पर उठाई गई खाद

जांच के दौरान प्रबंधक महेंद्र शर्मा ने स्वीकार किया कि केवल 9 ट्रक खाद (उर्वरक) आया था, जिसमें से 5 ट्रक का वितरण किया जा चुका है. शेष खाद को अन्य किसानों के खातों में जोड़ा गया है, जिसका भुगतान प्रबंधक द्वारा स्वयं करने की बात कही गई. इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों ने बताया कि दो मृत व्यक्तियों के खातों से फर्जी हस्ताक्षर कर खाद का उठाव किया गया था, जिस पर प्रबंधक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.

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जांच रिपोर्ट और अनुशंसाओं के आधार पर कलेक्टर अजीत वसंत ने संबंधित विभाग को प्रबंधक महेंद्र शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उसे तत्काल पद से हटाने और गबन की गई राशि की वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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दीपक साहू

संपादक

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