* प्रशासन ने चलाया विशेष अभियान
* शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर की कार्यवाही
* 64 दुकानों पर हुई कार्यवाही
* 27100 रूपये का लगा अर्थदण्ड
* काफी मात्रा में बीड़ी, सिगरेट, गुटका, गुडाखू व अन्य तंबाकू उत्पाद की हुई जप्ती
कोरबा/स्वराज टुडे: कोरबा नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय स्वयं सड़कों पर उतर निगम क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डो में स्थित शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालय, महाविद्यालय आदि के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, गुडाखू आदि का विक्रय करने वालों पर कार्यवाही कराई। साथ ही दुकान ठेला संचालकों को कड़ी हिदायत दी कि वे तम्बाकू उत्पादों का विक्रय व भण्डारण कदापि न करें। इस दौरान दर्जनों दुकानों, ठेलों से काफी मात्रा में तम्बाकू उत्पाद बीड़ी, सिगरेट, गुटका, गुडाखू आदि की जप्ती तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई। साथ ही अनेक दुकानों को सील भी कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि कोरबा जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन एवं नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के दिशा-निर्देशन में नशामुक्ति भारत अभियान अंतर्गत निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, गुडाखू आदि के विक्रय व भण्डारण पर कार्यवाही की जा रही है।
आयुक्त श्री पाण्डेय ने इसे एक विशेष अभियान के रूप में संपादित कराये जाने के दृष्टिगत निगम के सभी 07 जोनांतर्गत टीमों का गठन करते हुये निगम के अपर आयुक्त पवन वर्मा को अभियान का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है, इस अभियान में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है। इन विभागों एवं गठित टीमों के द्वारा यह विशेष अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने स्वयं सड़क पर उतर कर शहर के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करते हुये शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों, ठेलों में तम्बाकू उत्पाद के विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही कराई। आयुक्त श्री पाण्डेय ने निगम के कोसाबाड़ी जोनांतर्गत शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ब्लू वर्ड पब्लिक स्कूल, टी.पी. नगर जोनांतर्गत ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, कोरबा जोनांतर्गत प्राथमिक शाला सर्वमंगला पारा, सर्वमंगला नगर जोनांतर्गत शासकीय विद्यालय सर्वमंगला नगर सहित अन्य विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयो के 100 मीटर के दायरे स्थित दुकानों, ठेलों, गुमठियों का औचक निरीक्षण किया, इनमें से लगभग सभी दुकानों में तंबाकू उत्पाद का विक्रय करते पाया गया, निगम अमले ने इन दुकानों से काफी मात्रा में तंबाकू उत्पाद आदि की जप्ती की तथा दुकान संचालकों पर अर्थदण्ड लगाया, साथ ही अनेक दुकानों की सीलिंग की कार्यवाही भी की गई।
आयुक्त ने दी कड़ी हिदायत
नगर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने निरीक्षण के दौरान इन दुकान, ठेला, गुमठी संचालकों को कड़ी हिदायत देते हुये कहा कि विद्यालयो, शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, गुडाखू आदि का विक्रय कदापि न करें। उन्होने कहा कि निगम के अमले द्वारा इसके विरूद्ध लगातार कार्यवाही प्रतिदिन जारी रहेगी, यदि दुकानों, ठेलों में पुनः इन तंबाकू उत्पादों का विक्रय व भण्डारण करते हुये पाया जाता है तो सामग्री जप्ती, अर्थदण्ड के साथ ही नियमों के तहत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी, अतः तम्बाकू उत्पाद का विक्रय भण्डारण कदापि न करें तथा इस कार्यवाही से बचें।
64 दुकानों व ठेलों पर हुई कार्यवाही
कोरबा नगर निगम के अपर आयुक्त एवं अभियान के प्रभारी अधिकारी पवन वर्मा ने बताया कि निगम के सभी जोनांतर्गत कुल 64 दुकानों पर यह कार्यवाही की गई, इनमें से 08 दुकानों को सील भीं किया गया व साथ ही इन दुकानों, ठेलों पर 27100 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया। उन्होने बताया कि नगर निगम के कोरबा जोन में 02, रवि शंकर नगर जोन में 06 दुकानों में सील बंदी की गई, जबकि कोरबा जोन में 09, टी.पी. नगर जोन में 02, कोसाबाड़ी जोन में 16, रवि शंकर नगर जोन में 01, बालको जोन में 07, दर्री जोन में 11 तथा सर्वमंगला 67 नगर जोन में 10 दुकानों से तंबाकू उत्पाद जप्त करते हुये इन पर अर्थदण्ड लगाया गया।
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