छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), कोरबा माननीय श्री एस. शर्मा द्वारा विशेष (विद्युत) प्रकरण क्रमांक 46/2024 में महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त नोहर भार्गव, पिता श्री गजपाल भार्गव, निवासी अयोध्यापुरी, दर्री, जिला कोरबा को विद्युत चोरी के प्रकरण में दोषी ठहराया गया।
इस प्रकरण में परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर विद्युत चोरी का अपराध सिद्ध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया।
माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि विद्युत चोरी सार्वजनिक संपत्ति एवं राजस्व को हानि पहुँचाने वाला गंभीर अपराध है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को विधि के अनुसार दण्डित किया गया तथा विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सिविल दायित्व भी निर्धारित किया गया।
निर्णय के उपरांत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह ने कहा कि विद्युत चोरी के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा दिए जा रहे ऐसे निर्णय समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करते हैं तथा विद्युत चोरी जैसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह निर्णय विद्युत चोरी के मामलों में कानून के सख्त क्रियान्वयन तथा विद्युत वितरण कंपनियों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल माना जा रहा है।
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