विशेष न्यायाधीश श्री संतोष शर्मा द्वारा विद्युत चोरी के चार मामलों में आरोपियों को अर्थदण्ड एवं कारावास की सजा

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: माननीय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), कोरबा श्री संतोष शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत चोरी से संबंधित चार पृथक-पृथक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
न्यायालय द्वारा यह निर्णय क्रमशः दिनांक 06, 08, 14 एवं 15 जनवरी 2026 को पारित किया गया।
प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1) प्रकरण क्रमांक 29/2025

अभियुक्त अभिषेक राठिया, पिता गोवर्धन राठिया, निवासी घिनारा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, कोरबा (ग्रामीण) द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पर ₹1,17,030/- का विद्युत बिल बकाया होने के कारण विद्युत विच्छेद किया गया था। दिनांक 05.01.2024 को औचक निरीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से विद्युत लाइन जोड़कर विद्युत ऊर्जा की चोरी करते हुए पाया गया, जिससे विभाग को ₹2,642/- की क्षति हुई।

2) प्रकरण क्रमांक 146/2023

अभियुक्त गोरेलाल पटेल, पिता रामसिंग पटेल, निवासी ग्राम पकरिया, उरगा के विरुद्ध दिनांक 28.01.2023 को किए गए औचक निरीक्षण में विद्युत चोरी प्रमाणित पाई गई। अभियुक्त पर ₹1,00,160/- का बकाया विद्युत बिल था तथा अवैध लाइन जोड़कर विद्युत चोरी करने से विभाग को ₹4,140/- की क्षति हुई।

3) प्रकरण क्रमांक 27/2025

अभियुक्त बलीराम, पिता सुमित राम यादव, निवासी ग्राम ढेंगुरडीह, रजगामार के विरुद्ध दिनांक 13.01.2024 को किए गए औचक निरीक्षण में विद्युत चोरी पाए जाने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पर ₹90,170/- का बकाया था तथा विद्युत चोरी से विभाग को ₹33,557/- की क्षति कारित हुई।

4) प्रकरण क्रमांक 01/2021

अभियुक्त गणेश दास मानिकपुरी, पिता सुकुल दास मानिकपुरी, निवासी ओ.ए.-03, ए.बी. टाइप, सीएसईबी कॉलोनी, कोरबा के विरुद्ध दिनांक 31.08.2020 को किए गए औचक निरीक्षण में विद्युत चोरी प्रमाणित पाई गई, जिससे विभाग को ₹48,820/- की क्षति हुई।

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न्यायालय द्वारा दण्डादेश

माननीय न्यायालय ने—
अभियुक्त अभिषेक राठिया को ₹8,000/-
अभियुक्त गोरेलाल पटेल को ₹13,000/-
अभियुक्त बलीराम को ₹40,500/-
अभियुक्त गणेश दास मानिकपुरी को ₹58,650/-
के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 01 माह (30 दिवस) का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
साथ ही, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को ₹1,000/- के अतिरिक्त अर्थदण्ड एवं उसके व्यतिक्रम में 10 दिवस के साधारण कारावास से भी दण्डित किया गया है।

विभाग की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की थी पैरवी

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उक्त सभी प्रकरणों में परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष सशक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दण्डित किया गया।

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दीपक साहू

संपादक

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