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    Home»Featured»फोरम द्वारा अमेजन को पीड़ित ग्राहक को नया लैपटाप देने अथवा उसके समतुल्य राशि देने का आदेश, शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की पैरवी, जानें क्या है पूरा मामला
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    फोरम द्वारा अमेजन को पीड़ित ग्राहक को नया लैपटाप देने अथवा उसके समतुल्य राशि देने का आदेश, शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की पैरवी, जानें क्या है पूरा मामला

    Deepak SahuBy Deepak SahuNovember 21, 2025Updated:November 21, 2025
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    छत्तीसगढ़
    कोरबा/स्वराज टुडे: शीर्ष के ख्यातिलब्ध कम्पनी अमेजन इंडिया से शिकायतकर्ता इशांक यश गौतम पिता श्री अनिल कुमार गौतम निवासी बी-26, पावर सिटी जमनीपाली तहसील दर्री, जिला-कोरबा द्वारा ऑनलाईन आर्डर किए गए लैपटाप की डिलीवरी में अन्य कंपनी के टूटे-फूटे लैपटाप प्राप्त होने पर माननीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अमेजन कंपनी को शिकायतकर्ता को प्राप्त टूटे फूटे अन्य कंपनी के लैपटाप को वापस लेकर उसके स्थान पर उसी मॉडल का नया लैपटॉप अथवा समतुल्य राशि 55,071/- रूपये का भुगतान आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर किए जाने का आदेश दिनांक 31.10.2025 को पारित किया गया है।

    मामले की जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 13.10.2024 को HP 15 Core i5 13 Gen. (16 GB RAM/512GM SSD/FHD/Windows 11/MS Office/Backlit KB/15.6″ (39.6cm)/Silver/1.59 Kg fd0316T कीमती (रूपये 55,071 / पचपन हजार इकहत्तर रूपये मात्र) क्रय करने हेतु अमेजन इंडिया के माध्यम से ऑनलाईन आर्डर किया। कंपनी के स्टॉप द्वारा डिलीवर किए गए पैकेट को खोलने पर शिकायतकर्ता को वर्णित सामाग्री प्राप्त न होकर अन्य कम्पनी का टूटा फूटा लैपटॉप प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता के अनेकों अनुनय-विनय करने के पश्चात् भी विरोधी पक्षकार द्वारा उक्त टूटे फूटे अन्य कंपनी के लैपटॉप को बदली कर आर्डर किए गए सामाग्री की डिलीवरी नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा उक्त दोषपूर्ण टूटे फूटे अन्य कंपनी के लेपटॉप को वापस कर शिकायतकर्ता से प्राप्त किए गए रकम को वापस करने, मानसिक संताप, अमूल्य समय खोने, अधिवक्ता फीस / वाद व्यय की रकम को रकम अदायगी दिनांक तक बैंक में प्रचलित सामान्य बचत खाते की दर से ब्याज सहित प्राप्ति हेतु माननीय जिला उपभोक्ता फोरम में दिनांक 20.07.2025 को परिवाद प्रस्तुत किया गया ।

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    शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री धनेश सिंह द्वारा उपभोक्ता के हित को सर्वोपरि रखते हुए पैरवी के दौरान प्रकरण में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया ।

    इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय फोरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2025 के अनुसार शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए उपरोक्तानुसार आदेश पारित किया गया ।

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    शिकायतकर्ता इशांक यश गौतम पिता श्री अनिल कुमार गौतम निवासी बी-26, पावर सिटी जमनीपाली तहसील दर्री, जिला-कोरबा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई ।

    फोरम के इस फैसले को लेकर शिकायतकर्ता इशांक यश गौतम ने अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह का आभार व्यक्त किया है ।

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    Deepak Sahu

    Editor in Chief

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