दो साल बाद हरीश राव हत्याकांड मामले में कोर्ट का आया फैसला, दोषी सुदीप को मिली उम्रकैद की सजा, लोक अभियोजक राजेन्द्र साहू ने की थी पैरवी

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे:  दो साल पहले ढोढ़ीपारा भैंसखटाल के पास गणेश विसर्जन के दौरान हरीश राव की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी थी । वहीं एक अन्य की हत्या करके की कोशिश की गई थी । इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सुदीप को कोर्ट ने दोषी पाया । लिहाजा कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की तरफ से लोक अभियोजक राजेन्द्र साहू ने पैरवी की थी।

जाने क्या है पूरा मामला

लोक अभियोजक राजेन्द्र साहू ने बताया कि घटना दिनांक 28 सितम्बर 2023 को लगभग शाम के 6 बजे प्रार्थी राजकुमार राव के मोहल्ले में गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के लिए सभी मोहल्ले के लोग बाजे-गाजे के साथ कोहड़िया फिल्टर प्लांट नहर की तरफ जा रहे थे। जब वे पीपरपारा कोहड़िया के स्कूल के सामने पहुंचे थे, उसी समय ढोढीपारा भैसखटाल मोहल्ले के लोग भी गणेश विसर्जन करने जा रहे थे। उनमें से एक लड़का मेन रोड के डिवाईडर के बीच में लगे पेड़-पौधों को उखाड़ रहा था। तब मोहल्ले के भूपेन्द्र गुप्ता एवं हरीश राव ने मना किया, तब सुदीप चौहान उर्फ दऊ ने एक धारदार चाकू लेकर भूपेन्द्र गुप्ता को जान से मारने की नीयत से गर्दन पर हमला कर दिया तथा उसके अन्य कई साथी भी लड़ाई-झगड़ा मारपीट करने लगे। उसके बाद लड़के ने चाकू से हरीश राव के सीने में प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे हरीश राव की मौके पर ही मौत हो गई।

भूपेन्द्र गुप्ता को गले के पास चोट आयी और वह घायल अवस्था में अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। अगर नहीं भागता तो आरोपी उसे भी जान से मार देते।

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अंतिम सांस तक जेल में रहेगा हत्यारा सुदीप

सीएसईबी चौकी पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना बाद प्रकरण विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र न्यायाधीध एस. शर्मा ने
विचार करने के पश्चात् दण्डादेश पारित किया। समस्त स्थितियों पर विचारोपरांत आरोपी सुदीप चौहान को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 1,000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावेगा।

इसी प्रकार धारा 307 भा.द.वि. अपराध में सात वर्ष के कठोर कारावास से और 2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावेगा। धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास से और 1000/- रूपये अर्थदंड से, अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास,धारा 27 आयुध अधिनियम में तीन वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रूपये अर्थदंड,अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावेगा। सभी सजाएँ एक साथ भुगताई जावेगी।

पीड़ित पिता को प्रतिकर दिलाने का भी आदेश

सत्र न्यायाधीश ने आदेश में यह भी कहा है कि-इस प्रकरण के प्रभावित पक्ष के रूप में मृतक के पिता राजकुमार राव रहे हैं जो आटो चालक हैं, वह निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखता है। पुत्र की मृत्यु होने पर उसके परिवार के आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है इसलिए उसे प्रतिकर दिलाया जाना उचित होगा। इसी प्रकार आहत भूपेन्द्र को भी प्रतिकर दिलाया जाना उचित होगा। अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा को निर्देशित किया गया है कि वह उचित जांच के उपरांत उक्त दोनों प्रभावितों को प्रतिकर दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

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दीपक साहू

संपादक

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