Close Menu
Swaraj TodaySwaraj Today
    What's Hot

    मुन्ना यादव हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, पत्नी ही निकली इस खौफनाक वारदात की मास्टरमाइंड, एक आरोपी गिरफ्तार

    March 31, 2026

    Breaking: 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल दाखिल, हिरासत में तीन नाबालिग किशोर

    March 30, 2026

    एनकेएच में कैथलैब से मरीजों को मिला जीवनदान

    March 30, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Tuesday, March 31
    Swaraj TodaySwaraj Today
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • कोरबा
    • छत्तीसगढ़
    • देश
    • दुनिया
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • करियर जॉब
    • मनोरंजन
    Swaraj TodaySwaraj Today
    Home»Featured»छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: विवाहेतर संबंध में रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा
    Featured

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: विवाहेतर संबंध में रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा

    Deepak SahuBy Deepak SahuMay 19, 2025
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link
    n6648977631747649032263356e74898549ead0203087e5d1458739e73712152a71715682118462825edd26
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link

    छत्तीसगढ़
    बिलासपुर/स्वराज टुडे: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने एक महिला की तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता की मांग को ख़ारिज कर दिया है. इसका कारण हाई कोर्ट ने महिला के विवाह से इतर यौन संबंध यानी एडल्टरस रिलेशन को बताया है. इससे पहले, रायपुर के फ़ैमिली कोर्ट ने पति से कहा था कि वो महिला को 4,000 रुपये मासिक मेंटेनेंस दे.

    हाई कोर्ट के जज, जस्टिस अरविंद वर्मा ने फ़ैमिली कोर्ट के इस आदेश को ख़ारिज कर दिया है. फ़ैमिली कोर्ट के आदेश को पति और पत्नी, दोनों ही पक्षों ने चुनौती दी थी. पति ने इसे पूरी तरह से रद्द करने की मांग की थी. जबकि पत्नी ने इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मांग की थी.

    पति के वकील का तर्क

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़, कोर्ट में पति के वकील ने तर्क दिया कि पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है. क्योंकि वो पति के छोटे भाई (यानी अपने देवर) के साथ व्यभिचारी संबंध (adulterous relationship) में पाई गई थी. बता दें, एडल्टरस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं, जब कोई शादीशुदा इंसान अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए. ये एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशन से अलग है. क्योंकि उसमें (एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशन) यौन संबंध बनाए गए हों, ये ज़रूरी नहीं होता.

    पति के वकील ने कहा कि फ़ैमिली कोर्ट ने सितंबर, 2023 में जब तलाक का आदेश दिया, तब क़ानूनी रूप से इस बात (एडल्टरस रिलेशन) को स्थापित किया गया था. लेकिन फ़ैमिली कोर्ट ने इस सबूत को नज़रअंदाज कर दिया. वकील ने ये भी कहा कि CRPC की धारा 125 (4) की भी अवहेलना की गई, जो एडल्टरस रिलेशन से जुड़ी हुई है.

    यह भी पढ़ें :  नवरात्रि पर्व को देखते हुए भारी वाहनों को रतनपुर के चारों दिशाओं से प्रवेश की गई प्रतिबंधित

    पत्नी के वकील ने क्या कहा?

    मीडिया रिपोर्ट बताती है कि महिला के वकील ने एडल्टरस रिलेशन के दावे का खंडन किया. उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी पिछली एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशन उस समय नहीं थी, जब उसने मेंटेनेंस के लिए आवेदन दायर किया था. इसके अलावा, वकील ने तर्क दिया कि पत्नी की आय की कम है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी नहीं चला पा रही. जबकि पति के आय के कई स्रोत हैं.

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अरविंद शर्मा ने अपना फ़ैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि एडल्डरस रिलेशन के आधार पर दिया गया तलाक CRPC की धारा 125 (4) के तहत आता है. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले (शांताकुमारी बनाम थिम्मेगौड़ा) का हवाला दिया. इस मामले में बताया गया था कि शादी में रहते हुए एडल्टरस रिलेशन में रहने वाली पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है. ऐसे में उन आधारों पर तलाक के दावे को बहाल नहीं किया जा सकता.

    अंत में हाई कोर्ट ने पति की रिवीजन पिटीशन को स्वीकार कर लिया. फ़ैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस आदेश को खारिज कर दिया. वहीं, मेंटेनेंस की राशि बढ़ाने की मांग करने वाली पत्नी की याचिका खारिज कर दी गई.

    यह भी पढ़ें: 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट, खौफ के बीच खुद को बचाने के लिए ग्रामीण बजा रहे ढोल और सायरन

    यह भी पढ़ें: शादी के छह दिन बाद पत्नी की जघन्य हत्या, वजह जानकर चौंक गई पुलिस

    यह भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान DGMO मीटिंग पर सामने आया बड़ा अपडेट, सीजफायर पर सेना ने साफ की स्थिति

    Swaraj Today converted
    Deepak Sahu

    Editor in Chief

    यह भी पढ़ें :  आखिर कौन था सूर्य प्रताप सिंह? जिसकी दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर की गई हत्या, कांप उठा वाराणसी
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    Related Posts

    मुन्ना यादव हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, पत्नी ही निकली इस खौफनाक वारदात की मास्टरमाइंड, एक आरोपी गिरफ्तार

    March 31, 2026

    Breaking: 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल दाखिल, हिरासत में तीन नाबालिग किशोर

    March 30, 2026

    एनकेएच में कैथलैब से मरीजों को मिला जीवनदान

    March 30, 2026

    पार्षद नरेंद्र देवांगन ने किया शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण

    March 30, 2026

    यूपी में अब दहेज प्रताड़ना सहित 31 मामलों में नहीं होगी FIR, डीजीपी ने क्यों दिया ऐसा निर्देश ?

    March 30, 2026

    मोबाइल दुकान चोरी से लेकर बैंक लूट की साजिश तक का बड़ा खुलासा: रायगढ़ पुलिस ने हाथ आये शातिर संगठित गिरोह के 6 आरोपी, लाखों की संपत्ति बरामद

    March 30, 2026
    Top Posts

    किचन में आया नया जुगाड़, ‘विश्वगुरु चूल्हा’ से बिना LPG-इंडक्शन के झटपट 25 लोगों का खाना तैयार, देखें वायरल वीडियो……

    March 22, 2026755 Views

    मुर्दाघर में युवक का होने ही वाला था पोस्टमार्टम, तभी उठ बैठा मृतक, उसके बाद जो हुआ….

    March 19, 2026630 Views

    रातों-रात खाते में पहुंचे 10 करोड़! लेकिन महिला ने जो फैसला लिया, वो कर देगा हैरान

    March 29, 2026593 Views
    Don't Miss

    मुन्ना यादव हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, पत्नी ही निकली इस खौफनाक वारदात की मास्टरमाइंड, एक आरोपी गिरफ्तार

    March 31, 2026

    बिहार नवादा/स्वराज टुडे: नवादा जिले के रजौली अनुमंडल क्षेत्र में 7 मार्च को हुए मुन्ना…

    Breaking: 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल दाखिल, हिरासत में तीन नाबालिग किशोर

    March 30, 2026

    एनकेएच में कैथलैब से मरीजों को मिला जीवनदान

    March 30, 2026

    पार्षद नरेंद्र देवांगन ने किया शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण

    March 30, 2026
    Stay In Touch
    • Facebook
    • YouTube
    • TikTok
    • WhatsApp
    • Twitter
    • Instagram
    About

    Owner & Chief Editor:
    DEEPAK SAHU

    Address:
    Punjabi Gurudwara Road, Purani Basti, Korba, Dist. - Korba, (C.G.) Pin - 495678

    Email:

    [email protected]

    Mobile:

    9827197872,
    8982710004

    Udyam Reg. No.:
    CG-10-0001978

    Post Calendar
    March 2026
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    « Feb    
    Important Pages
    • Home
    • About Us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Terms & Conditions
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
    © 2026 Swaraj Today. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.