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महिला एवं बाल विकास विभाग ने रुकवाया बाल विवाह, पढ़िए पूरी खबर

छत्तीसगढ़
धमतरी/स्वराज टुडे: आज दिनांक 10.04.25 को बाल विवाह होने की प्राप्ति सूचना के आधार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेशानुसार एवं श्री आनंद पाठक जिला बाल संरक्षण अधिकारी के निर्देशनुसार जिला स्तरीय टीम द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु सम्बंधित ग्राम में जाकर लड़का एवं लड़की की मार्कशीट देखने पर लड़का का उम्र 21 वर्ष से कम पाया गया, विवाह दिनांक 15.04.25 को होने वाला था जिस पर उनके परिजनों को समझाइए दिया गया,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम2006 के तहत बाल विवाह करना कानूनी अपराध है बाल विवाह किए जाने पर बाल विवाह में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसमें 2 वर्ष की सजा का प्रधान रखा गया है

लड़का पक्ष ग्राम गोटगांव तहसील नगरी जिले धमतरी तथा लड़की पक्ष ग्राम उड़पुट्टी मैडमसिल्ली तहसील धमतरी का निवासी है दोनों पक्ष उक्त समझाईस को मान्य करते हुए अभी विवाह रोकने को सहमत हुए।

 

समस्त कार्यवाही मे श्री यशवंत बैस संरक्षण अधिकारी, श्री प्रमोद अमृत विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, चाईल्ड हेल्पलाइन केंद्र समन्वयक श्री नीलम साहू,श्रीमती नर्मदा सुपरवाइज़ार श्रीमती मंजू साहू, मनीषा निषाद चाइल्ड लाइन से उपस्थित रहे ।

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Deepak Sahu

Editor in Chief

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