कोरबा/स्वराज टुडे: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत् वर्ष 2021-22 में विभागीय छात्रावास/आश्रमों में लघु निर्माण, नवीनीकरण का कार्य कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा के द्वारा कराया गया है। छात्रावास/आश्रमों में लधु निर्माण, नवीनीकरण से संबंधित निविदा अभिलेख, कार्य आदेश प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका देयक व्हाउचर से संबंधित मूलनस्ती एवं अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिसकी जांच कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा की अध्यक्षता की गई है।
यहां बरती गई बड़ी लापरवाही
संविधान के अनुच्छेद अंतर्गत छात्रावास/आश्रमों में लधुनिर्माण रेनोवेशन के कार्यों से संबंधित निविदा अभिलेख, कार्य आदेश, प्राक्कलन, माप पुस्तिका, देयक व्हाउचर, मूल नस्ती एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के संबंध में जांच समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि इस संबंध में पुलिस थाने में FIR दर्ज किया जावे । छात्रावास / आश्रमों में लघुनिर्माण / रेनोवेशन के कार्य निम्नानुसार 04 फर्मों के द्वारा कराया गया है:-

उक्त फर्मों को दिये गये कार्यदिश में से 04 कार्य जिसकी कुल राशि रू. 48-00 लाख का कार्य संबंधित फर्म के द्वारा प्रारंभ नहीं कराये जाने के फलस्वरूप जांच समिति के द्वारा उक्त कार्यों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया ।
जाच समिति के द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त फर्मों के द्वारा कराये गये कार्यों का तकनीकी अमले का टीम गठित कर कार्यों का स्थल निरीक्षण कराया गया। स्थल निरीक्षण के उपरांत संबंधित फर्म द्वारा कराये गये कुछ कार्य की स्वीकृत राशि (अनुबंध राशि) से कम का कार्य कराया जाना मौके पर पाया गया। अभियंतों के निरीक्षण उपरांत लगभग अनुमानित राशि रू. 80.00 लाख का कार्य नहीं होना पाया गया है। संबंधित ठेकेदारों को अनुबंध राशि के अनुसार पुनः कार्य कराये जाने के लिये एक माह का समय दिये गये थे जिस पर ठेकेदारों के द्वारा अपनी सहमति दी गई थी, किन्तु आज पर्यन्त ठेकेदारों के द्वारा कार्य नहीं कराया गया है।
इनके लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गयी है एफआईआर
उक्त प्रकरण में मुख्य रूप से श्रीमती माया वारियर तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा श्री अजीत कुमार तिग्गा तत्कालीन, सहायक अभियंता आदिवासी विकास कोरबा एवं श्री राकेश वर्मा तत्कालीन उप अभियंता लोक निर्माण विभाग (संलग्न आदिवासी विकास कोरबा के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं विधि संगत कार्यवाही के लिये विभागीय जांच संस्थित करने हेतु संबंधित विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। संबंधित ठेकेदारों मेसर्स श्री साई ट्रेडर्स पालीवाल बुक डिपों, श्री बालाजी मंदिर रोड, आई.टी.आई. रामपुर, कोरबा, मेसर्स श्री साई कृपा बिल्डर्स मंगल भवन, बाजार चौक, छुरी, जिला-कोरबा, छ.ग.. मेसर्स एस.एस.ए. कंस्ट्रक्शन, मेनरोड चैतमा, साजाबहरी जिला कोरबा एवं मेसर्स बालाजी इन्फास्ट्रक्चर, वार्ड नं. 06, जायसवाल हाउस, राजीव नगर कटघोरा एवं पकरण में संलिप्त श्री कुश कुमार देवांगन डाटा एण्ट्री आपरेटर आदिवासी विकास कोरबा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R) दर्ज कराई गई है।
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