बिजली चोरी करने पर 1,54,000/- रूपये अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम में 02 माह की मिली जेल

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, (विद्युत अधि.) कोरबा श्री एस. शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामले में आरोपी राजेश कुमार पिता संतोष, निवासी: चुनचुनी बस्ती कुसमुण्डा, तहसील कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) को सजा सुनाई गई ।

प्रकरण के अंतर्गत परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दर्री जोन कोरबा द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार पिता संतोष के उपर 74,474/- रूपये का विद्युत बिल बकाया होने के फलस्वरूप विद्युत विच्छेद किया गया था । पश्चात में विद्युत कंपनी के द्वारा गठित जांच टीम के द्वारा दिनांक 26.03.2021 को अभियुक्त के निवास स्थान की जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा हुकिंग करके 2021 वॉट विद्युत भार की चोरी करते हुए परिवादी कंपनी को रूपये 51,326/- की क्षति कारित की गई है । परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विद्युत चोरी के संबंध में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) कोरबा जिला-कोरबा के समक्ष प्रकरण क्र. 56/2021 दिनांक 24.08.2021 को संस्थित किया गया ।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की थी पैरवी

परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दर्री जोन कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह के द्वारा पैरवी करते हुए उक्त प्रकरण में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया ।

प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 1,54,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 02 माह अर्थात 60 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।

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दीपक साहू

संपादक

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