छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: रिस्दी क्षेत्र में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ विकसित किये गए भूखंडों को आवासीय बताकर छलपूर्वक बेचे जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए जिले के एक बिल्डर्स को आवेदक द्वारा दी गई राशि मय ब्याज के वापस किये जाने का आदेश पारित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार मेसर्स बुधिया बिल्डर्स एवं डेव्हलेपर्स कोरबा के भागीदार संजय बुधिया द्वारा रिस्दी क्षेत्र में सांई वृंदावन प्रोजेक्ट में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ विकसित किये गए भूखंडों को आवासीय बताकर धोखाधड़ीपूर्वक श्रीमती रजनी ओगरे पति तरूण कुमार ओगरे निवासी एचआईजी-2 हाउसिंग बोर्ड कालोनी बालकोनगर को बेचा गया था।
जानकारी होने पर श्रीमती रजनी ओगरे ने अपने अधिवक्ता धनेश सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष बिल्डर्स के विरुद्ध व्यवसायिक कदाचरण का वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आयोग ने बिल्डर्स को दोषी पाते हुए फोरम के सदस्य पंकज देवड़ा द्वारा 24 जनवरी 2024 को परिवादी द्वारा दी गई रकम रूपए 10 लाख को परिवाद प्रस्तुति दिनांक से आदेश दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस करने, मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के एवज में रूपये 10 हजार व्यवसायिक कदाचरण के एवज में 10 हजार एवं वाद व्यय के मद में 5000 रुपए आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर परिवादीनी को दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण की पैरवी शहर के जाने माने अधिवक्ता धनेश सिंह द्वारा की गई।
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