छत्तीसगढ़
कोरबा-कटघोरा/स्वराज टुडे: कटघोरा निवासी गुरु चरण सिंह के द्वारा ग्रामीण बैंक कटघोरा से होटल व्यवसाय के लिए 1 लख रुपए का लोन लिया गया था, जिसकी आदगाई करने के लिए उनके द्वारा बैंक को चेक दिया गया था,
रकम निकासी के लिए चेक बैंक द्वारा लगाने पर अकाउंट में पर्याप्त रकम नहीं पाया गया जिस पर ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा कानूनी नोटिस देकर 15 दिवस के भीतर रकम जमा करने को कहा गया, परंतु आरोपी द्वारा रकम जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने की वजह से ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को न्यायालय में पेश किया जिस पर माननीय न्यायाधीश पंकज दीक्षित के द्वारा एक महा के भीतर आरोपी गुरु चरण सिंह को 2 लाख रुपए जुर्माना पटाने का आदेश दिया है समय अवधि पर जुर्माना न पटाने की स्थिति में दो माह का साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है, पूरे मामले में ग्रामीण बैंक की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पैरवी की.
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