छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जमनीपाली शाखा से 1,00,000/ एक लाख रूपये का ऋण लेकर उसे समय पर ना लौटने की वजह से अभियुक्त को 6 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 2.50.000/- दो लाख पचास हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी बैंक को देने का आदेश पारित किया गया. मामले की जानकारी के अनुसार आरोपी आभा प्रिंटिंग प्रेस के प्रोप्राइटर पहारू राम निराला के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की जमनीपाली शाखा से 1,00,000/- उधार लिया गया था। जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा परिवादी बैंक को 1.34.464/ की राशि का चेक प्रदान किया गया।
बैंक के द्वारा उक्त चेक की आहरण हेतु जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि ना होना दिखाया गया जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी युवक को दिया गया। इसके पश्चात् भी आरोपी युवक रकम चुकाने में असफल रहा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश श्री पंकज दीक्षित कटघोरा ने युवक को दोषी पाते हुए 6 माह का साधारण कारावास एवं रूपये 2,50,000/- दो लाख पचास हजार प्रतिवार को रूप में बैंक को अदा करने की सजा सुनाई गई। समय पर बैंक को रकम न लौटाने पर अभियुक्त को 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई।
परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जमनीपाली शाखा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई।
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