चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, बैंक का लोन चुकाने के आदेश के अलावा 1 माह के कारावास की सजा

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पुराना बस शाखा कोरबा से 1,00,000/एक लाख रूपये का ऋण लेकर उसे समय पर ना लौटाने तथा दिए गए चेक के बाउंस हो जाने पर अभियुक्त विनोद कुमार जगमलानी पिता मोहन लाल जगमलानी, पता – सिंधी धर्मशाला के पास रानी रोड कोरबा को *कु. कुमुदिनी गर्ग के न्यायालय* द्वारा निर्णय दिनांक 15.07.2025 को 1,50,000/- रूपये का प्रतिकर राशि के दण्ड एवं व्यतिक्रम में 01 माह की सजा सुनाई गई
मामले की जानकारी के अनुसार आरोपी विनोद कुमार जगमलानी के द्वारा मोमबत्ती निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की पुराना बस स्टैण्ड शाखा कोरबा से 1,00,000/- रूपये का ऋण दिनांक 16.02.2012 को लिया गया था । जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा परिवादी बैंक को 1,07,840/- की राशि का चेक प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि ना होना दिखाया गया जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी युवक को दिया गया । इसके पश्चात् भी आरोपी युवक रकम चुकाने में असफल रहा तब परिवादी बैंक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध माननीय न्यायालय में दिनांक 03.10.2017 को परिवाद पत्र दायर किया गया ।
प्रकरण प्रस्तुति के पश्चात् से अभियुक्त निरन्तर माननीय न्यायालय को चकमा देता रहा । कभी कहता कि – ‘‘बैंक से समझौते की बात चल रही है‘‘। कभी कहता कि ‘‘मैं वकील बदलूंगा‘‘ । कभी कहता कि ‘‘मेरा वकील बिलासपुर से आ रहा है‘‘ । कभी कहता कि ‘‘विधिक सेवा से वकील चाहिए‘‘ । आखिरकार जब प्रकरण अंतिम तर्क के लिए नियत हुआ तो आरोपी अनुपस्थित हो गया । माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी कर उसे जेल भेजा एवं माननीय न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.07.2025 को प्रकरण में अभियुक्त को दोषी पाते हुए रूपये 1,50,000/- एक लाख पचास हजार प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने की सजा सुनाई गई । व्यतिक्रम में 01 माह की सजा । परिवादी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की थी पैरवी ।

दीपक साहू

संपादक

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