बिजली चोरी करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड अदा करने का आदेश

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कोरबा/स्वराज टुडे: श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, (विद्युत अधि.) कोरबा श्री एस. शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामले में आरोपी अब्दुल रसीद, उम्र 55 वर्ष, पिता अब्दुल हामिद, पता: क्वा.नं. 113, शारदा विहार अटल आवास कोरबा, तहसील एवं जिला-कोरबा (छ.ग.) को सजा सुनाई गई ।
प्रकरण के अंतर्गत परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित तुलसीनगर जोन कोरबा द्वारा अभियुक्त अब्दुल रसीद, उम्र 55 वर्ष, पिता अब्दुल हामिद के उपर 3,54,553/- रूपये का विद्युत बिल बकाया होने के फलस्वरूप दिनांक 07.08.2019 को विद्युत विच्छेद किया गया था । पश्चात में विद्युत कंपनी के द्वारा गठित जांच टीम के द्वारा दिनांक 30.11.2022 को अभियुक्त के निवास स्थान की जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा हुकिंग करके 228 वॉट विद्युत भार की चोरी करते हुए परिवादी कंपनी को रूपये 2795/- की क्षति कारित की गई है । परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विद्युत चोरी के संबंध में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) कोरबा जिला-कोरबा के समक्ष प्रकरण क्र. 08/2023 दिनांक 04.01.2023 को संस्थित किया गया ।
परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित तुलसीनगर जोन कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह के द्वारा पैरवी करते हुए उक्त प्रकरण में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया ।
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2025 को अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 3500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह अर्थात 30 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया । इसके साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अपराध में 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 10 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया । परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई ।

दीपक साहू

संपादक

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