छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: ग्राम देवरमाल निवासी प्रार्थी पुरूषोत्तम पटेल पिता सुनउराम पटेल द्वारा रंगलाल नामदेव पिता थानूलाल नामदेव साकिन कुदुरमाल, थाना उरगा, तहसील एवं जिला-कोरबा से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय कलेक्टर महोदय, मानीय पुलिस अधीक्षक कोरबा एवं थाना उरगा के समक्ष अभियुक्त विजय कुमार पिता रामेश्वर के द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम देवरमाल स्थित भूमि खसरा नं. 46/1, 46/2, 63/2, 222/1, 222/2, 223, 300/2, 300/3, 554, 219/2 एवं 220/1 कुल रकबा 3.01 एकड़ भूमि के खाते में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपराधिक षड़यंत्र रचते हुए रामेश्वर, सरजू का नाम सह खातेदार के रूप में अंकित कराते हुए तथा राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर दस्तावेज का असली उपयोग करते हुए भूमि के विक्रय करने का आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें तत्कालीन कलेेक्टर महोदय श्री आर पी एस त्यागी द्वारा जांच टीम गठित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा, अधीक्षक भू-अभिलेख कोरबा, तहसीलदार कोरबा, राजस्व निरीक्षक मसाहती, राजस्व निरीक्षक तहसील कोरबा, हल्का पटवारी नं. 10, 14 एवं 23 को प्रकरण की जांच हेतु नियुक्त किया गया तथा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया ।
जांच रिपोर्ट में रंगलाल नामदेव का नाम नहीं था पश्चात् में पुलिस ने मेमोरेण्डम के आधार पर रंगलाल नामदेव को भी सहअभियुक्त बनाते हुए पुलिस थाना कोतवाली कोरबा द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा (छ.ग.) में दाण्डिक प्रकरण क्र. 8774/2012 दायर किया गया था जिसके अंतर्गत प्रकरण के सहअभियुक्त रंगलाल नामदेव की ओर से नगर के अधिवक्ता श्री धनेश सिंह द्वारा पैरवी की गई ।
प्रकरण के सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री धनेश सिंह द्वारा दिए गए तर्क, विवेचना एवं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर पीठासीन अधिकारी शीलू सिंह द्वारा दिनांक 26.04.2025 को अभियुक्त रंगलाल नामदेव पिता थानूलाल नामदेव साकिन कुदुरमाल, थाना उरगा, तहसील एवं जिला-कोरबा को धारा 420, 467, 468, 471, 120बी सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है ।
ग्राम देवरमाल के राजस्व अभिलेखों में कूटरचना एवं षड़यंत्र के मामले में आरोपी दोषमुक्त, अधिवक्ता धनेश सिंह ने की थी पैरवी
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दीपक साहू
संपादक
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